केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात यूपीएस की अधिसूचना जारी,1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार ने गणतंत्र
दिवस से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उसने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। बशर्ते कि न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा हो। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो पहले से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े हैं और इस विकल्प को चुनेंगे। यूपीएस अपनाने वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि होगी। यह स्कीम देशभर में एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार बर्खास्तगी या इस्तीफे की स्थिति में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा।
यूपीएस की घोषणा केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में की थी। इसे ओपीएस और एनपीएस दोनों को मिलाकर बनाया गया है। यूपीएस चुनने पर कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड मैं दो भाग होंगे। इसमें व्यक्तिगत फंड (कर्मचारी और सरकार का समान योगदान) और पूल फंड (सरकार का अतिरिक्त योगदान) शामिल हैं। इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों की पूरा करना होगा। परिवार को पेंशन का 60% पेंशन प्राप्त होगा। 10 वर्ष सर्विस पूरी करने पर कम से कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।