बीमा क्लेम देने और नकली खाद-बीज बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई

राष्ट्रीय किसान संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह भाटी की अगुवाई में एसडीएम अर्पित संगल की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
किसान नेता जसवीर सिंह भाटी, बलवीर सिंह चट्ठा, परमजीत सिंह चट्ठा, भजन सिंह, गुरतेज सिंह, हरदीप सिंह, रणजोत सिंह, राजवंत सिंह, दर्शन कौर व अन्य ने बताया कि किसान पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। बीमा कंपनियां समय पर क्लेम जूझ नहीं दे रहीं। सरकार भी मुआवजा पास होने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020, 2021, 2022 और 2023 की खरीफ फसल का बीमा मुआवजा अब तक कई किसानों को नहीं मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि बाजार में कुछ दुकानदार नकली बीज और खाद बेच रहे हैं। जो भोले-भाले किसानों को नकली खाद-बीज देकर लूटा रहे है। प्रशासन को इसके सबूत भी दिए गए है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान संगठन कई बार प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर चुका है।
8 एकड़ में बनाई अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, रजिस्ट्री रोकने के दिए आदेश
शहर के केलनियां रोड पर स्थित अवैध कॉलोनी पर जिला नगर योजना कार विभाग की ओर से बुलडोजर चलवा दिया गया। गुरुवार को नगर योजना कार सुनील अंतिल के नेतृत्व में डीटीपी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम में शामिल अधिकारियों ने केलनियां रोड पर स्थित अवैध कॉलोनी में बनी टाइलों की सड़क उखड़वा दी। इसके अलावा जो निर्माण कार्य चल रहा था उन पर भी बुलडोजर चलवा दिया।
अधिकारियों ने कॉलोनी में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में निर्माण किया तो कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि केलनियां रोड पर करीब 8 एकड़ भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने पर अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों को बाकायदा दो नोटिस भी भेजे थे लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं रुकी। इसलिए विभाग ने एनफोर्समेंट टीम के साथ मिलकर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम को भी पत्र लिखकर इस संबंध में अवगत करवा दिया है। साथ ही गुजारिश की गई है कि इस एरिया में रजिस्ट्री ना की जाए क्योंकि यह अवैध कॉलोनी है जिला नगर योजना कर सुनील अंतिल ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। बिना रजिस्ट्रेशन कॉलोनी स्थापित नहीं की जा सकती इसलिए वेध लाइसेंस लेकर ही कॉलोनी बनाई जा सकेगी।