Cbse परीक्षा केंद्र:परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद
इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा। बताया गया कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश पुलिस, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होंगे।
मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में महाराजा अग्रसेन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल सिरसा, सतलुज पब्लिक स्कूल ऐलनाबाद, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा, जीआरजी नेशनल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल सिरसा, सरस्वती विद्या मंदिर मंडी डबवाली, चिल्ड्रन मेमोरियल डीएवी पब्लिक स्कूल मंडी डबवाली, माता पुत्रा देवी डीएवी पब्लिक स्कूल कालांवाली, एवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सिरसा, द सिरसा स्कूल सिरसा, सीआर डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऐलनाबाद, सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, राजेन्द्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पंजुआना, द जीनियस स्कूल रानियां, एमएचडी पब्लिक स्कूल ओढ़ां, वीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानिया, द गुरुकुल स्कूल रानियां और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन सिरसा शामिल हैं।