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Sirsa news:बाल विवाह करने वाले परिजनों व रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज

Sirsa news:बाल विवाह करने वाले परिजनों व रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज
 

sirsa news:ऐलनाबाद थाना क्षेत्र के गांव भूर्टवाला में बाल विवाह रुकवाने का मामला सामने आया है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि टीम को गांव भूर्टवाला में बाल विवाह बारे 11 दिसंबर 2024 को सूचना मिली थी कि सुरजीत अपने नाबालिग बेटे मनोज का विवाह कर रहा है।

मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि सुरजीत अपने तीन बच्चों पुत्री कविता, बेटे मुकेश व मनोज की शादी 11 व 12 दिसंबर को करने जा रहा है और उसने इसके लिए
कार्ड भी छपवाए है। टीम ने बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र जांचे तो मनोज की आयु 18 वर्ष पाई, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। ऐसे में पिता सुरजीत को मनोज के विवाह न करने बारे बताया गया।

सुरजीत ने अपने बयान दर्ज करवाए कि वह मनोज का विवाह नहीं करवाएगा। केवल बालिग बच्चों की ही शादी करेगा। लेकिन उसने बयान दर्ज करवाने के बावजूद अपने बेटे मनोज का विवाह हनुमानगढ़ के गांव नौरंगदेसर निवासी रामप्रताप की पुत्री प्रियंका के साथ कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में बताया
गया कि जांच में लड़की की आयु 16 वर्ष पाई गई। लड़के मनोज की आयु 21 वर्ष से कम । नाबालिग बच्चों की शादी के साथ-साथ बाल विवाह में शामिल हुए लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। शिकायत में विवाह में शामिल लोगों की सूची भी दी गई। बताया जा रहा है कि ऐलनाबाद पुलिस ने लड़के के पिता सुरजीत, मां सुमन के अलावा लड़की के पिता रामप्रताप व मां सिलोचना के अलावा - मनसुख, श्योचंद, मेनपाल, मनोज के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 11 व 10 के तहत मामला दर्ज किया है।

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