वोटर कार्ड न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस के दिखाकर भी कर सकते हैं मतदान

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने वोट डालने के लिए रो मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड (एपिक) दिखाकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचानपत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचानपत्र में से कोई एक पहचानपत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
- ये हैं 11 वैकल्पिक दस्तावेज
वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।