यूपीएस एनपीएस और ओपीएस में क्या है अंतर जाने पूरी डिटेल सहित।
difference between UPS, NPS and OPS:नेशनल पेंशन स्कीम (nps) को लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए नरेन्द्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से नई पेंशन स्कीम लेकर आई है। अब इस बात पर बहस हो रही है कि कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है। आइये जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (ups), एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम (ops) में क्या अंतर है।
UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम
यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन का प्रविधान किया गया है।
* केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 माह के औसत वेतन और महंगाई भत्ते का आधा, यानी 50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
* सुनिश्चित पेंशन के अतिरिक्त फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी यूपीएस के फीचर में शामिल है।
इस स्कीम में कर्मचारी को बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा। वहीं सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी.
Npsनेशनल पेंशन स्कीम.
एनपीएस की शुरुआत रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनवरी 2004 में हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। 2009 में इसे सभी क्षेत्र के लिए खोला गया।
* एनपीएस में दो तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है। पहले मुख्य खाते को टियर 1 को कहा जाता है। कर्मचारियों और सरकार का योगदान इसी खाते में जमा होता है। ज्यादा बचत के और अपनी सुविधानुसार निकासी के लिए कर्मचारी दूसरा या टियर 2 खाता खोल सकते हैं। टियर 2 खाता वही खोल सकते हैं जिनके पास पहले से टियर 1 खाता है।
* इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को कुल फंड का 60% एकमुश्त मिलता है और बाकी 40% रकम से एन्युटी प्लान खरीदना होता है। इससे हर माह पेंशन मिलती है। एनपीएस पेंशन के तौर पर एक तय रकम का वादा नहीं करती है।
* एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक वेतन का 10 प्रतिशत योगदान और सरकार कर्मचारी के बेसिक वेतन का 14 प्रतिशत योगदान करती है।
Opsओल्ड पेंशन स्कीम
ओपीएस में कर्मचारी को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता था।
* इसमें कर्मचारी आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के तौर मिलता था।
* इसमें महंगाई के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होती रहती थी।
* कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ जारी रहता था।