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पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार एक लाख किसानों को कंपोनेंट बी के माध्यम से सब्सिडी पर दे रही सोलर पंप।

पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार एक लाख किसानों को कंपोनेंट बी के माध्यम से सब्सिडी पर दे रही सोलर पंप।
 
PM Kusum scheme

solar pumps :पीएम कुसुम स्टैंड अलोन सोलर ऊर्जा पर पंप परियोजना के कंपोनेंट भी के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन किसानों के पास न्यूनतम जीरो पॉइंट पांच हेक्टर भूमि है वे सभी इस योजना में आवेदन कर सकेंगे वहीं अधिक अधिसूचित जाति ,अनुसूचित जाति ,जनजाति किसानों के पास 3 एचपी5 एचपी समुक्त के सौर पंप सेंटर के लिए कम से कम दो हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक है विद्युत कनेक्शन वहीं किसान इसके बस महमूदों में सिंचाई के लिए जल संग्रहण ढांचा, डिग्री ,फार्म पॉन्ड एवं जलहोज निर्मित होने शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


किसान द्वारा जल स्रोत उपलब्ध होने और डीजल पंप सेंटर से सिंचाई करने का सब घोषित शपथ पत्र भी देना आवश्यक होगा किसान द्वारा कृषि एवं दैनिक फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली, मिनी स्लिप कलर, माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम उपयोग में लेना होगा योजना के तहत लाभार्थी किसान की सूची उद्यान विभाग द्वारा विद्युत विभाग को जारी की जाएगी जिन किसानों के पास पहले से कृषि विद्युत कनेक्शन मौजूद है या सौर ऊर्जा पंप परियोजना के अंतर्गत पहले अनुदान का लाभ उठा चुके हैं वे इस योजना के लिए पत्र नहीं माने जाएंगे।

कैसे करना है आवेदन।

सौर ऊर्जा पंप संयंत्र पर मिल रही अनुदान राशि का भुगतान उद्यान विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म को दो चरणों में किया जाता है संबंधित फार्म द्वारा सौर ऊर्जा पंप किसान के खेत में लगा दिए जाएंगे इसके बाद पंप सेंटर के 90% किसान हिस्सा 40% एवं 50% अनुदान राशि का भुगतान देना होगा शेष अनुदान राशि का भुगतान दूसरे चरण में होगा कॉर्पोरेट भी के तहत स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा पंप केंद्र स्थापित करने के लिए किसानों को पहले राज किसान साथी पोर्टल पर ईमित्र या सर्वे की एसएसओ आईडी से आवेदन करना होगा किसानों से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन छटनी जिला कार्यालय के माध्यम से की जाएगी और तकनीकी सर्वे के लिए आवेदन संबंधित पर फॉर्म को भेजा जाएगा फॉर्म द्वारा कृषि के जल स्रोत तथा तकनीकी सर्वे का रिपोर्ट  और पंप सेंटर का फेक्शन पोर्टल पर अंकित कर उद्यान विभाग के जिला कार्यालय को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रशासन की स्वीकृति ऑनलाइन की जाएगी।

योजना के माध्यम जिला कार्यालय द्वारा किसानो की ऑनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी इसके बाद लाभार्थी किसान उनके हिस्से के 40 % राशि राज किसान संसद साथी पोर्टल पर दिए गए लिंक के माध्यम से ईमित्र अथवा एक्स डीडी के माध्यम से जिला हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी इसके बाद सौर ऊर्जा पम्प हेतु जिला उद्यान कार्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्य आदेश जारी किया जाएगा अनुबधित फॉर्म द्वारा केंद्र स्थापित कर सौर पंप का विस्तृत विवरण राज किसान साथी पोर्टल पर डाला जाएगा केंद्र का बिल जारी कर स्कैन किया जाएगा इसके अलावा फॉर्म द्वारा सोलर पंप सेंटर का बीमा भी करवाया जाएगा जिसकी प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन की जाएगी जिला हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी स्तर से पंप की स्थापना के 7 दिन में सेंटर का निर्धारण मोबाइल ऐप से भौतिक सत्यापन किया जाएगा उक्त प्रक्रिया के लिए 5 साल का बीमा भी किया जाएगा।