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Haryana Employee pension: हरियाणा में इन अस्थाई कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन, हाईकोर्ट ने दिया फैसला 

Haryana Employee pension: हरियाणा में इन अस्थाई कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन, हाईकोर्ट ने दिया फैसला 
 
Haryana Employee pension:

Haryana Employee old pension: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की लगभग 10 अपीलें एक साथ खारिज करते हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ (employee pension) देने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। Haryana government ने पेंशन लाभ न
देने के लिए (High court) और सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का बार- बार दरवाजा खटखटाया। 

सरकार चपरासी की सेवा स्कूल में चार घंटे बताती रही मगर हाईकोर्ट (High court)ने सरकार की दलील नहीं मानी। हाईकोर्ट ने पेंशन लाभ (employee pension) देने के लिए रेगुलर हुए कर्मचारी की अस्थायी सेवा को भी मानने का फैसला सुनाया है।

चीफ जस्टिस(chief justice) शील नागू और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने इन अपीलों पर 10 जुलाई, 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था और 26 जुलाई, 2024 को यह फैसला सुनाया गया। खंडपीठ ने 12 अपीलों का फैसला एक साथ सुनाया है। 


जयभगवान हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग में 06.08.1992 को चपरासी नियुक्त हुआ था। बिना किसी बाधा के जयभगवान ने अगस्त, 1992 से फरवरी, 2011 तक काम किया और 27.02.2012 को रेगुलर हुआ। वह 31.10.2015 को रिटायर हो गया। जयभगवान और अन्य ने
हाईकोर्ट में अप्रोच कर आग्रह किया कि दो दशक तक उन्होंने जो एडहॉक आधार पर सेवा की है, उसे पेंशन लाभ देने के लिए गिना जाए। सिंगल बेंच ने 01.03.2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट(Haryana Punjab High court) के फुल बेंच के फैसले के आधार पर मत बनाया कि याचिकाकर्ता पुरानी
पेंशन स्कीम(old pension scheme) के तहत योग्य है और 06.08.1992 से 27.02.2012 तक की गई सेवा को पेंशन लाभ (employee pension scheme) के लिए क्वालीफाइंग सर्विस गिना जाए। हरियाणा सरकार Haryana government ने सिंगल बेंच के फैसले से व्यथित महसूस करते हुए अपील दायर कर दी।