ops breaking:राजस्थान सरकार ने दिया संकेत खत्म नहीं होने देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम के लिए आवेदन किया तो नहीं मिलेगा लाभ।

सर्कुलर के अनुसार जिन कर्मचारियों ने अब तक एनपीएस का पैसा निकलवा लिया है इन्हें तत्काल वापस जमा करने की छूट दी है एनपीएस से पैसा निकालने वालों को रिटायरमेंट तक का समय दिया है वित्त विभाग के मुताबिक एनपीएस से अब तक पैसा निकलवाने वालों का पैसा रिटायरमेंट के वक्त नियमों के हिसाब से कैलकुलेट कर समायोजित किया जाएगा।
वित विभाग ने अब सर्कुलर के जारी होने के बाद भी 1 जनवरी 2024 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारी अगर एनपीएस में पैसा निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें OPS योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा ऐसे कर्मियों को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के तहत पात्र नहीं माना जाएगा।
गहलोत सरकार ने लागू की OPS
गहलोत सरकार ने पिछली बार 1 जनवरी 2004 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आने वालों को एनपीएस की जगह ऑफिस देने का स्कीम लागू की थी OPS लागू होने के बाद कर्मचारियों से कटौती बंद हो गई थी।
एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी का 10 फीसदी पैसा कटता था उतना ही पैसा सरकार वापस जमा करवाते थे इसका पैसा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जमा होता था PFRDA में 39,000 करोड़ का फंड जमा OPS लागू होने के बाद राजस्थान सरकार ने PFRDA से पैसा वापस मांगा लेकिन संस्था ने देने से इनकार कर दिया।
कर्मचारी PFRDA में जमा पैसा निकाल सकते हैं कई अफसर कर्मचारियों ने OPS लागू होने के बाद एनपीएस में जमा पैसा निकाल लिया है बाद में सरकार ने इस पर रोक लगाई और पैसा वापस जमा करवाए बिना OPS पैसा निकालने के लिए चेतावनी दी लेकिन बाद में कुछ छूट दे दी अब वित्त विभाग ने सर्कुलर निकाल कर एनपीएस का पैसा निकालने वालों को राहत देने के साथ ओपीएस बंद नहीं करने के भी आश्वासन दिए हैं।