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भारत में गोल्ड को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किए नए नियम , घर में कितना रख सकते हैं सोना जानिए पूरी जानकारी।

The Income Tax Department has issued new rules regarding gold in India, know how much gold can be kept in the house.
 
 Income Tax Department has issued new rules regarding gold in India

भारत में गोल्ड खरीदना पारिवारिक संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है देश में त्योहारों और शादी के समय गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है कुछ लोगों के लिए यह समृद्धि का प्रतीक भी कहा जाता है और कुछ इसे सुरक्षित भविष्य के लिए निवेश करते हैं आप चाहे गोल्ड ज्वेलरी पहने या स्टोर करें भारतीय घरों में इसका अपना ही महत्व है लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रख सकते हैं घर में गोल्ड रखने की कोई कानूनी लिमिट है।


घर में गोल्ड रखने की कानूनी लिमिट।


भारत में इनकम टैक्स नियमों के माध्यम से सोना रखने की क्वालिटी को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसमें व्यक्ति अधिकारिकों की नजरों से बच सकते हैं भारत के सोना स्टोर करने के लिए लिमिटेड केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) तय करता है (सीबीडीटी )ने बताया है कि आप कितना सोना घर पर रख सकते हैं।

अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम सोना घर पर रख सकती है जबकि विवाहित महिलाएं 500 ग्राम सोना रख सकती है पुरुष चाहे विवाहित हो  या अविवाहित सिर्फ 100 ग्राम सोना रख सकते हैं।
यह लिमिट व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है क्योंकि यह तय करती है कि आप घर में कितना सोना बिना किसी कानूनी कार्रवाई के रख सकते हैं यदि आपके पास इंटर लिमिट से अधिक सोना है तो आपको खरीदे गए गोल्ड का प्रमाण देना होगा जैसे रीसिटस या गोल्ड का सोर्स आदि।


क्या विरासत में मिलने वाले सोने पर लगेगा टैक्स।

विरासत में मिलने वाले सोने को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या उसे पर भी टैक्स लगता है टैक्स अधिकारियों को विरासत में मिले गोल्ड का प्रमाण देना होता है सरकार के अनुसार विरासत में मिला सोना या घोषित इनकम टैक्स फ्री इनकम से खरीदा गया सोना जब तक यह कानूनी रूप से तय लिमिट के अंदर है तो उसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि आपको सोना विरासत मिला है तो उसे पर तब तक कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक आप उसे बेचने का फैसला नहीं करते यदि सोना तय मात्रा से अधिक हो तो आपको वसीयत या कानूनी रूप से मिलने सोने का प्रमाण डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे अगर आप यह डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हैं तो टैक्स ऑडिट के दौरान जुर्माना हो सकता है खासकर जब गोल्ड तक लिमिट से अधिक हो।

सोना बेचने पर लगेगा टैक्स।

यदि आप 3 साल के अंदर सोना बेचते  हैं तो मुनाफे को आपकी साल की इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपकी पर्सनल इनकम पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा  उदाहरण के लिए यदि आपने सिर्फ 2 साल के लिए सोना रखा और बेच रहे हैं तो इसमें होने वाले इनकम को आपकी कुल आय में जोड़ दिया जाएगा और उसे पर आपके स्लेब के अनुसार टैक्स लगेगा यदि आप 3 साल बाद बेचते ते हैं तो इंडेक्ससेशन का लाभ मिलेगा जिसे टैक्स का पैसा कम हो जाएगा।