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PF से पैसे निकालने की सरकार ने बढ़ाई लिमिट,पहले थी इतनी अब होगी कितनी जाने पूरी जानकारी।

PF से पैसे निकालने की सरकार ने बढ़ाई लिमिट,पहले थी इतनी अब होगी कितनी जाने पूरी जानकारी।
 
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को बड़ी खुशखबरी दी है अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने पीएफ खाते से ₹1,00000 तक एडवांस निकलवा सकते हैं पहले यह सीमा ₹50,000 की जिसे अब बढ़कर₹1,00000 कर दिया गया है यह सुविधा एप फॉर्म 31 के माध्यम ली गई और इसका जीकर 16 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर में किया गया।

पैरा 68 j क्या है।

पैरा 68 जे के माध्यम कर्मचारी और उनके परिवार के मेडिकल खर्चो के लिए अधिक पैसा निकाला जा सकता है इसमें एक महीने या इससे ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रहना या बड़े ऑपरेशन टीबी, कैंसर पैरालाइज जैसी गंभीर बीमारी का इलाज शामिल है अगर कर्मचारियों के पीएफ खाते में अधिक बैलेंस हो तो पैसा निकाला जा सकता है।


ईपीएफओ की नई ऑनलाइन सुविधा।

ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अमाउंट नंबर UANकि सुविधा शुरू कर दी है जिसे कर्मचारी सीधे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं जिसके लिए यूएएन को आधार और बैंक खाते से लिंक करना आवश्यक है ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कर और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आसानी से क्लेम किया जा सकता है।

निकासी के अन्य नियम।

मेडिकल खर्चों के अतिरिक्त ईपीएफओ के विभिन्न नियमों के माध्यम कई और वजह से पैसा निकाला जा सकता है जैसे पैरा 68 बी के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए पैसा निकलवा सकते हैं पैरा68 के के तहत बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए और पैरा 68 एन का इस्तेमाल विकलांग लोगों के मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है।


31 फॉर्म से पैसा निकलवाने का प्रोसेस।

ईपीएफओ का फॉर्म 31 शादी घर बनाने या खरीदने और मेडिकल खर्चों जैसी जरूरी आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है पैसा निकालने के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति और डॉक्टर से प्रमाणित डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो खर्च की पुष्टि करते हैं।