इपीएफओ पेंशन धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी बैंक से ले सकेगे पेंशन,1जनवरी से नया नियम लागू ।
मनसुख मांडवीया ने बताया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले सभी पेंशन धारकों को 1 जनवरी से किसी भी बैंक या अन्य शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे श्रम मंत्रालय ने बताया है कि मांडवीया में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के लिए एक केंद्रीय के पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है वह ईपीएफओ के समक्ष निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यायसी बोर्ड सीबीटी के अध्यक्ष भी है।
पेंशनधारक किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन का पैसा।
केंद्रीय गेट पेंशन भुगतान व्यवस्था सिक्योरिटी इसमें किसी भी बैंक किया शाखा के माध्यम से पेंशन का वितरण उसके बाद मंत्री ने कहा है कि जीपीएस की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है इसके तहत पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक या शाखा में अपने पेंशन दे सकते हैं यह पहल लंबे समय से चले आ रही पेंशन धारकों की समस्या का समाधान है।