प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि जारी ,जाने किस फसल की कितनी देनी होगी प्रीमियम राशि

मौजूदा रवी 2024-25 सीजन में भी गेहूं, जौ, सरसों, चना तथा सूरजमुखी का बीमा।
किसान द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का केवल 1.5 प्रतिशत जबकि शेष प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
फसलवार बीमित राशि तथा किसान द्वारा देय प्रीमियम निम्नप्रकार हैं:-
गेहूं में किसानों को देने होंगे 1148.115 रुपए जिसमें बीमित राशि 76541 रुपए
चने की फसल में किसान देय प्रीमियम राशि होगी 564.33 रुपए बिमित राशि 37622
जो की फसल में किसान द्वारा दे प्रीमियम राशि 731.65 रुपए बीमित राशि होगी 48779रुपए
सरसों की फसल में किसान द्वारा दे प्रीमियम राशि 770.595 बिमित राशि होगी 51373 रुपए
सूरजमुखी में किसान दोबारा दे प्रीमियम राशि 778.38 रुपए बीमित राशि होगी 51892 रुपए।
बेमौसमी बारिश ओलावृष्टि व जलभराव से खडी फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय।
फसल कटाई के 14 दिनों के अन्दर खेत में सूखने के लिए रखी फसल में नुकसान होने पर भी क्लेम खेत स्तर पर देय।
गांव में किसी फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर गांव के सभी
बीमित किसानों को क्लेम।
योजना सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है मौजूदा ऋणी किसान सम्बन्धित बैंक शाखा में अपेक्षित घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से विकल्प ले सकते हैं।
यदि कोई किसान पहले नियोजित फसल को बदलता है तो उसे बैंक में अन्तिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले (29 दिसम्बर) तक बैंक में फसल बदलाव के लिए सूचित करना होगा।
गैर ऋणी किसान अपनी फसल का बीमा, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि, ऐजैन्ट, सी०एस०सी० सैन्टर के माध्यम से अथवा स्वयं भी कर सकते हैं।
अधिक जानकारी हेतु KRPH 14447, बैंक शाखा या बीमा कम्पनी से सम्पर्क करें योजना का विवरण कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की वैबसाईट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा