सुकन्या समृद्धि योजना: सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा जाने नियम व शर्तें
केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है यह योजना स्पेशल बेटियों के लिए मान्य है इस स्कीम में माता-पिता बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए निवेश करते हैं और अब बेटी की आयु 18 हो जाती है तो उसे निवेश राशि के साथ ब्याज भी मिल जाता है।
इस स्कीम के तहत 15 साल तक निवेश करना होता है इसके पश्चात निवेश नहीं करना होता है और बेटी की आयु 18 साल हो जाने के पश्चात निकासी की जाती है हालांकि यह सिक्किम बेटी के 21 साल पूरे हो जाने के बाद मेच्योर होती है अगर आप भी अपनी बेटी के लिए यह स्कीम करवाने की सोच रहे हैं तो बता दें की बेटी की आयु 10 साल से कम होने आवश्यक है इस समय इस स्कीम में केंद्र सरकार सरकार 8.2 फिसदी का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है।
क्या सुकन्या समृद्धि स्कीम समय से पहले बंद करवा सकते हैं
सुकन्या समृद्धि स्कीम के नियमों की मान्यता अनुसार इस सुकन्या अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद किया जा सकता है यह स्कीम केवल कुछ विशेष स्थिति में बंद हो सकती है।
अगर बच्चे के कानूनी अभिभावक या माता-पिता की मृत्यु हो जाती है तो इस स्कीम को बीच में बंद किया जा सकता है इस स्कीम में 5 साल का लोक इन पीरियड है ऐसे में 5 साल बाद ही अकाउंट को बंद किया जा सकता है।
अगर बिटिया को गंभीर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो इस स्थिति में भी अभिभावक बीमारी से जुड़े डॉक्यूमेंट पेश करके अकाउंट को बंद करवा सकते हैं यह सुविधा भी 5 साल के बाद मिलती है।
अगर बेटी या फिर अभिभावक ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है तो। अकाउंट को बंद माना जाएगा इस प्रकार की स्थिति में निवेश करने वाले को निवेश राशि ही प्राप्त होगी उसे ब्याज का पैसा नहीं मिलेगा वहीं अगर निवेशक केवल दूसरे देश में सेटल हुए हैं पर भारतीय नागरिकता है तो ऐसे में अकाउंट मेच्योरिटी तक जारी रहता है।
बेटी की दसवीं पास होने के पश्चात उसकी हायर सेकेंडरी के लिए पैसे की जरूरत हो तो आप मैच्योरिटी से पहले विड्रोल कर सकते हैं इसमें निवेदक को केवल 50 फ़ीसदी राशि ही उस समय मिल सकती है। 50 फ़ीसदी राशि निकलवाने के लिए निवेदक को हायर स्टडीज से संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं।
अगर मैच्योरिटी से पहले बेटी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में माता-पिता या अभिभावक को मैच्योरिटी से पहले पूरी राशि मिल जाती है इसमें निवेश राशि के साथ ब्याज के पैसे भी मिलते हैं इस स्थिति में अभिभावक को मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है।
अगर बेटी की शादी 18 साल में करते हैं तब और सुकन्या अकाउंट से केवल 50% की निकासी कर सकते हैं यह निकासी आप बेटी की शादी से एक महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने के बाद कर सकते हैं।