हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खास खबर, विभाग ने की ये घोषणा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बंध बिजली आपूर्ति के लिए प्रतिबंध है उपभोक्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ता के दिक्कतों को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के मुताबिक ₹1,00000 से अधिक और ₹300000 तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा रोहतक जॉन के अंतर्गत पड़ने वाले सभी जिले करनाल, पानीपत ,सोनीपत, झज्जर और रोहतक की उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 14 नवंबर को पानीपत में किया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि रोहतक जॉन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली के तारों से संबंधित मामलों ,सिक्योरिटी से जुड़े से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निपटान किया जाएगा इस दौरान बिजली चोरी बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर घातक दुर्घटना आदि सभी मामलों पर विचार किया जाएगा।