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Old pension scheme: हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा अब ओल्ड पेंशन का लाभ

हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा अब ओल्ड पेंशन का लाभ
 
retired employees

Old pension scheme: अब मिलेगा ओल्ड पेंशन योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रदेश में अब तक 4000 से अधिक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम(old pension scheme) के तहत पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 10 साल की रेगुलर सेवा पर ही पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलती थी परंतु अब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को मिलाकर 10 साल से अधिक सर्विस करने वाली महिला जेबीटी को भी ओल्ड पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन मिलेगी। हिमाचल सरकार(Himachal Sarkar) की ओर से महिला जेबीटी (JBT)के पेंशन आर्डर जारी कर दिए गए हैं महिला जेबीटी शक्ति देवी (JBT teacher Shakti Devi)के पेंशन आर्डर आज सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग को ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, धर्मशाला के चिरगाड़ी की हाउसिंग बॉर्ड(housing board) कॉलोनी की महिला शक्ति पठानिया हिमाचल शिक्षा विभाग(pathaniya Himachal Shiksha vibhag) के बतौर जेबीटी रिटायर हुई थी. शक्ति पठानिया कांगड़ा के रैत ब्लॉक से रिटायर हुई हैं. उन्होंने बतौर जेबीटी 4 सितम्बर 1997 में रैत ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट (block contract)के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी. इसके बाद आठ साल तक वह कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी करती थी और साल 2006 में शिक्षा विभाग ने उन्हें रेगुलर नियुक्ति दी. इस दौरान नई पेंशन स्कीम प्रदेश में लागू हो चुकी थी.


जुलाई 2013 में महिला शक्ति पठानिया नौकरी से रिटायर हो गई और उनकी रेगुलर नौकरी 7 साल ही रही और ऐसे में उन्हें ओल्ड पेंशन योजना(old pension scheme) का लाभ नहीं मिला. जब वह रिटायर हुई तो उनकी आखिरी सैलरी 25000 रुपये थी. ऐसे में 16 साल विभाग की सेवा करने के बाद उन्हें 2015 से महज 1296 रुपये पेंशन लगी. अब सुक्खू सरकार(sukhu government) ने उन्हें ओल्ड पेंशन योजना (old pension scheme)का लाभ दिया है. शक्ति पठानिया को अब 7900 रुपये के अलावा, डीए मिलाकर करीब 10 हजार के करीब पेंशन प्रतिमाह मिलेगी.

ओल्ड पेंशन योजना(old pension scheme) के नियमों के तहत 10 साल की रेगुलर सेवा होना अनिवार्य है. लेकिन हिमाचल प्रदेश(Himachal Pradesh) की एक महिला कर्मचारी ने कॉन्ट्रेक्ट परियड(contract period) को भी रेगुलर सेवा के साथ काउंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट(supreme court) में याचिका डाली थी. इस याचिका पर पांच महीने पहले महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला आया था और कोर्ट ने उसे भी पेंशन का हकदार माना था. उसके बाद सुक्खू सरकार ने भी कॉन्ट्रेक्ट( contract )और रेगुलर सर्विस(regular service), यदि 10 साल से अधिक होती है सो उन्हें भी ओपीएस(old pension scheme) देने का आदेश जारी किया था