RBI New Guideline: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जारी की नई गाइडलाइन, बैंक खाते में एकसाथ इतनी नगद राशि जमा कर दी तो लगेगा 60% टैक्स
RBI New Guideline: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक उपभोक्ताओं हेतु सेविंग खाते में नगद राशि जमा करने के नियम लागू किए गए हैं। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अगर बैंक उपभोक्ता अपने सेविंग खातों में आरबीआई द्वारा जारी की गई लिमिट से अधिक नगद राशि डालते हैं तो भारी भरकम राशि टैक्स के रूप में चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किए गए इस बजट में देश के करोड़ों लोगों को 3 लाख से ऊपर और 7 लाख तक की वार्षिक आय पर 5% टैक्स लगेगा और 7 लाख से 10 लाख तक वार्षिक आय पर 10% टैक्स और 12 लाख तक वार्षिक आय पर 15% टैक्स लगाने की घोषणा की है। वहीं वार्षिक आय 15 लाख से अधिक है तो बैक उपभोक्ताओं को 30% टैक्स का भुगतान करना होगा।
लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करने पर देना पड़ेगा 60% टैक्स
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) की नई गाइडलाइन के तहत अगर बैक उपभोक्ता अपने बैंक अकाउंट में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा तैयार की गई लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग बैंक उपभोक्ता से 60% राशि टैक्स के रूप में वसूल सकता है। वहीं 60% टैक्स लगाने के साथ-साथ आयकर विभाग बैंक उपभोक्ताओं को 25% सरचार्ज भी लगा सकता है। आपको बता दें कि बैंक उपभोक्ता अपने सेविंग खाते में लिमिट से अधिक रुपए नगद राशि के रूप में जमा करते हैं तो आयकर विभाग द्वारा बैंक उपभोक्ताओं के खातों से 60% राशि टैक्स के रूप में और 25% राशि सरचार्ज के रूप में वसूल लेगा।
बैंक उपभोक्ता अपने सेविंग खाते में एक वित्तीय वर्ष में इतनी नगद राशि कर सकते हैं जमा
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की नई गाइडलाइन के अनुसार बैंक उपभोक्ता अब एक लिमिट के तहत ही अपने बैंक खातों में नगद राशि जमा कर सकते हैं।
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) की गाइडलाइन के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में बैक उपभोक्ता नगद राशि के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए अपने सेविंग खातों में जमा कर सकते हैं।
अगर बैंक उपभोक्ता एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में लिमिट से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आपको आरबीआई (RBI) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 60% कर के साथ 25% सरचार्ज का भुगतान आयकर विभाग को करना पड़ेगा। आरबीआई (RBI) द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यह नियम देश में उन बैंक उपभोक्ताओं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है और देश के किसी निजी या गवर्नमेंट बैंक में खाता है उन पर लागू है।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार बैंक ग्राहक अब अपने सेविंग खातों में अधिकतम 2.50 लाख रुपए नगद राशि के रूप में जमा कर सकते हैं। हालांकि पहले नगद राशि के तौर पर अधिकतम 50 हजार रुपए एक साथ जमा करने का नियम था। जिसे सरकार द्वारा अब बढ़ाकर 2.50 लाख कर दिया गया है। यह नगद राशि जमा करने हेतु आपको बैंक में अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।
एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करने पर देना पड़ेगा इतना टैक्स
एक वित्तीय वर्ष में बैंक उपभोक्ता अगर अपने सेविंग खाते में 10 लाख से अधिक नगद राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग को 60% टैक्स के साथ 25% सरचार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है। बैक उपभोक्ताओं द्वारा अपने सेविंग खाते में 10 लाख की लिमिट से अधिक राशि जमा की जाती है तो इसका संतोषजनक ज़वाब आयकर विभाग को देना होगा। अगर जमा की गई नगद राशि पर आयकर रिटर्न विभाग को आय का स्रोत नहीं बताया जाता है तो आयकर विभाग द्वारा जमा राशि पर 60 % टैक्स के साथ 25% सरचार्ज लगा दिया जाएगा।