Fastag new rule:1 अगस्त से फास्टैग से जुड़े नए नियम होने वाले हैं लागू जान ले क्या-क्या हो रहा है बदलाव।
Fastag rule change: फास्ट टैग हमेशा सक्रिय रहना आवश्यक है इसके लिए 3 महीने के अंदर एक दो लेन देन होना जरूरी है अगर आप लेनदेन नहीं करते हैं तो इसे निष्कारिया माना जाएगा जिसे सक्रिय करने के लिए फास्ट ट्रैक पोर्टल पर जाकर सक्रिय करवाना होगा। 1 अगस्त से फसता जी से जुड़ी सेवाओं पर नया नियम बना दिया जाएगा अब वहां लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर हुआ है का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना आवश्यक कर दिया गया है अगर आप निश्चित टाइम में नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो उसे होट लिस्ट में डाल दिया जाएगा उसके 30 दिनों तक का अतिरिक्त समय मिलेगा, लेकिन उसमें भी वहां नंबर अपडेट नहीं होता है तो फास्टैग ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है लेकिन राहत की बात यह भी है कि फास्टिंग सेवा प्रदाता कंपनियों को 31 अक्टूबर तक पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी करनी भी आवश्यक कर दीया है।
किस प्रकार दिया गया है 31 अक्टूबर का समय।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के जून में फास्टैग को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे जिसमें फार्स्टग सेवा प्रदाता कंपनियों के केवाईसी की प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए 1 अगस्त की डेट निर्धारित की गई है। अब इन कंपनियों के पास सभी नियमों को पूरा करने के लिए 31 अगस्त तक का समय होगा. इन नई शर्तों के मुताबिक से नए फास्ट्रेक एवं पुणे फर्स्टैग जारी करने सिक्योरिटी डिपाजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़ा सुलक भी एनपीसीआई द्वारा निर्धारित किया गया है.
इसको लेकर फास्ट ट्रैक सेवा प्रदाता कंपनियों की और से भी अलग से नए नियम जारी किए गए हैं ऐसे में उन सभी वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ने जा रही है जो नया वाहन ले रहे हैं। दूसरी ओर देखे तो फिर जिनका फास्ट एक पुराना है इसके साथ ही फास्ट ट्रैक इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी अब संचित रहना पड़ेगा क्योंकि फास्ट ट्रैक ब्लैक लिस्ट किए जाने से संबंधित नियम भी एक अलग से प्रभावित होगा हालांकि इसमें पहले कंपनियों को उन सभी शर्तों को पूरा करना होगा जो एनपीसीआई की तरफ से उनके लिए निर्धारित कर दी गई है।
1 अगस्त से प्रभावित होंगे नए नियम जाने उनके बारे में
कंपनियों को 5 साल पुराने फास्ट ट्रैक को प्राथमिकता के आधार पर बदलना होगा।
3 साल पुराने फास्ट ट्रैक की दोबारा केवाईसी करनी होगी
फास्ट ट्रैक से वाहन पंजीकरण नंबर चेचिस नंबर जुड़े होना आवश्यक है।
कोई भी नया वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर उसका नंबर अपडेट करवाना आवश्यक है।
फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियां दोबारा वहां डेटाबेस को सत्यापित करना होगा
केवाईसी करते टाइम वहांन के सामने की ओर साइड की साफ फोटो साथ में अपलोड करनी होगी।
फास्ट ट्रैक के साथ मोबाइल नंबर से लिंक होना भी बहुत आवश्यक है।
केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के लिए व्हाट्सएप ऐप व पोर्टल जैसी सेवा उपलब्ध करानी होगी।
कंपनियों को 31 अक्टूबर 2024 तक केवाईसी नियमों को पूरा करना आवश्यक है.
फास्ट्रेक सर्विस पर बैंक ले सकते हैं यह सुलक स्टेटमेंट
अब फास्ट टैग बनवाटे समय बैंक ₹25 प्रति फास्टैग ले सकते हैं।
फास्ट ट्रैक बंद करवाने पर बैंक ₹100 प्रति फास्टैग चार्ज कर सकते हैं।
टेक मैनेजमेंट पर बैंक ₹25 प्रति तिमाही ले सकते हैं।
अगर फास्ट ट्रैक का बैलेंस माइंस चला जाता है तो बैंक ₹25 प्रति टीमाही आपसे चार्ज ले सकते हैं।
अगर 3 महीने तक फास्टेग से ट्रांजैक्शन नहीं होती है तो हो सकता है बंद।
कुछ फास्टेग कंपनियों ने यह नियम भी जोड़ दिया है कि फास्टैग सक्रिय रहना भी आवश्यक है। इसके लिए 3 महीने के अंदर एक दो लेन देन होने आवश्यक है अगर लेनदेन नहीं होता है तो यह फास्ट टैग निष्क्रिय हो जाएगा जिससे सक्रिय करने के लिए पोर्टल पर जाना होगा। यह नियम उन वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी करेगा जो वाहन को इस्तेमाल सिर्फ सीमित दूरी के लिए ही करते हैं जिसमें किसी प्रकार का टोल नहीं लगता है।