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Aadhar update: आप भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं तो बस आपको जरूरत है एक छोटे से डॉक्यूमेंट की फटाफट होगा आधार ऐड्रेस अपडेट।

Aadhar update: आप भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करवाना चाहते हैं तो बस आपको जरूरत है एक छोटे से डॉक्यूमेंट की फटाफट होगा आधार ऐड्रेस अपडेट।
 
update the Aadhaar address quickly
If you also want to update the address in the Aadhaar card, then all you need is a small document to update the Aadhaar address quickly.

Aadhar card: आधार कार्ड भारतीय व्यक्तियों की एक पहचान से जुड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इस सरकारी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल पहचान से जुड़े काम में होता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपकी यह सरकारी आईडी अप टू डेट होनी जरूरी है आधार कार्ड में दी गई सारी जानकारी पुरानी नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड में आपका नाम और एड्रेस जैसी जानकारी एक दम सही होना जरूरी है अगर आप भी आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए जरूरत होने वाले डॉक्यूमेंट की जानकारी होनी आवश्यक है। 

वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण की ऑफिशल वेबसाइट पर यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड होल्डर किन-किन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा किन दस्तावेजों से आप अपनी आधार कार्ड में हुई गलतियों को सुधार सकते हैं। 

आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करवाने के लिए आप वेद भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हालांकि अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं तो नहीं होगा इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस आपके पते का सबूत नहीं बन सकता है लेकिन राशन और ई राशन कार्ड आपके पते का एक पक्का सबूत माना जाता है। 

टेलीफोन पानी बिजली बिल का इस्तेमाल करके भी आप एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। 

आधार कार्ड में ऐड्रेस अपडेट करवाने के लिए आप बिजली के बिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बिजली का बिल कम से कम 3 महीने से अधिक पुराना होना चाहिए इसी तरह अगर आपके घर में टेलीफोन का इस्तेमाल होता है तो आप अपने लैंडलाइन टेलीफोन बिल का इस्तेमाल करके भी अपना एड्रेस बदलवा सकते हैं। 

इसी तरह आप अगर पास पोस्टपेड मोबाइल बिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय वशिष्ठ पहचान प्राधिकरण का यह कहना है कि आधार कार्ड होल्डर अपनी जीवन और चिकित्सा बीमा पॉलिसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हालांकि यह पॉलिसी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष तक ही मान्य होती है।