आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलवा सकते हैं अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जानिए।
आधार कार्ड में नंबर एक बार जारी किया जाता है अगर पहली बार आधार कार्ड बनवाने में कोई गलती हो जाती है तो यूआईडीआई की तरफ से सुधार करने का मौका भी दिया जाता है आधार कार्ड में बदलाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं आप सिर्फ एक बार ही आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदलवा सकते हैं।
आधार कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है इसके बिना सरकारी और गैर सरकारी किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल सकता आधार कार्ड में सारी जानकारी सही से अपडेट होना बहुत आवश्यक है इसमें नाम से लेकर एड्रेस तक सब सही होना चाहिए लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि जब पहली बार आधार कार्ड बनवाते हैं तो इसमें अनजाने में कोई गलतियां हो जाती है ।
इस समय बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आधार कार्ड में कौन सी जानकारी कितनी बार अपडेट करवाई जा सकती है आधार कार्ड में नाम बदलवाने को लेकर डेट ऑफ बर्थ कितनी बार बदलवा सकते हैं।
आधार कार्ड कितनी बार बनवा सकते हैं।
आधार कार्ड 12 अंकों का एक यूनिक नंबर लिखा होता है जिसमें सिर्फ एक ही बार नागरिक के लिए जारी किया गया है एक बार अगर आपके फिंगरप्रिंट और आंखों के रेटिना पर आधार कार्ड बन गया तो आप दोबारा आधार कार्ड नहीं बनवा सकते अगर पहली बार में कुछ गलती हो जाती है तो लिमिट के हिसाब से ऐसे बदलने का अवसर दिया जाता है।
डेट ऑफ बर्थ को लेकर यूआइडीएआइ में सख्त नियम बनाया है कि सिर्फ एक ही बार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में सुधार करने का अवसर दिया जाएगा अगर आप एक बार डिओबी में चेंज करवा लेते हैं और इसके बाद भी कोई गलती करते हैं तो इसे बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा।
यूआइडीएआइ के अनुसार नाम में गलती को दो बार सुधारने का अवसर मिलता है आधार कार्ड में नाम बदलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं आधार कार्ड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अपना नाम बदलवा सकते हैं।
आधार कार्ड में आप अपना जेंडर भी सिर्फ एक ही बार बदलवा सकते हैं एड्रेस को आप चाहे जितनी भी बार बदलवा सकते हैं इसके लिए कोई कानूनी नियम लागू नहीं है ठीक इसी तरह आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और फोटो भी कई बार बदलवा सकते हैं।