हरियाणा में SC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा।
haryana news:हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SCसमुदाय की नौकरियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है राज्य में सरकारी नौकरियों में ऐसे आरक्षण का वर्गीकरण किया जा रहा है जिसक लिए हरियाणा सरकार SC आयोग से रिपोर्ट ले जाएगी हरियाणा सरकार ने 2020 में राज्य में उन शिक्षा विभाग में वर्गीकरण आरक्षण किया था .
जिसके अनुसार 20% आरक्षित सीटों में से 50% वंचित AC की 36 जातियों के लिए तय कीगई लेकिन नौकरियों में ऐसा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि अगर राज्य चाहे तो SC आरक्षण में वर्गीकरण करवाया जा सकता है गुरुवार को चंडीगढ़ में हुए हरियाणा कैबिनेट के बैठक में बवानी खेड़ा से भाजपा विधायक और राज्य मंत्री विशंबर ने मुद्दा उठाया जिस पर फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद SC रिपोर्ट मांगी जाएगी कैबिनेट बैठक में विशंभर वाल्मीकि ने बताया है कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र में से 64 ऐसे क्षेत्र है जहां 80 मतदाताओं से वंचित ऐसी मतदाताओं की संख्या करीब 70 फीसदी है इस वर्ग के लोग उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि तेलगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन वर्गीकरण में आरक्षण लागू करने को कहा पंजाब में पहले से आरक्षण लागू है ऐसे में इन जातियों को भी हरियाणा में SC आरक्षण में 50 विद्यारक्षण मिलना चाहिए।
पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार ने कहा है कि 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने प्रदेश में SC आरक्षण में वर्गीकरण किया था.
जिसके अनुसार नौकरियां भी दी गई लेकिन बाद में मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा चर्चा में इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया गया बाद में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया थाSC से वंचित जातियां वाल्मीकि,बाजीगर,डूम,गागरा, खटीक,ओड, मेघवाल,मजहबी, सिकलीगर, सांसी, सपेरा, बावरिया जैसी जातियां SC से वंचित रह गई है।