हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार मकान बनाने के लिए एडवांस में देगी 25 लाख रुपए का लोन।
हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है सरकार अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का एडवांस में लोन देगी बच्चों की शादी के लिए ₹3,00000 का ऋण दिया जाएगा वहांन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी राशि दी जाएगी प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण विभाग वहांन और कंप्यूटर खरीदने के लिए ॠण की सीमा में बढ़ोतरी की है इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने यह राशि बढ़ाई इसके बाद प्रदेश में सातवें वेतन आयोग लागू हो चुका है इसके अतिरिक्त महंगाई में भी काफी बढ़ोतरी हुई है इसी आधार पर कर्मचारी संगठन कई वर्षों अग्रिम राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
आखरी कर लंबे समय के इंतजार के बाद अब वित्त विभाग के अलावा मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अग्रिम राशि में वृद्धि को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्षों पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्टर मंडल आयुक्त उपयुक्त एवं उपमंडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों द्वारा लिए गए सभी अग्रिम की कुल मासिक कीमत अग्रिम वेतन के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों की संपत्ति कर्ज पूरा होने तक गिरवी रख जाएगी।
मकान, प्लॉट , वाहन, बच्चों कि शादी के लिए कैसे मिलेगी अग्रिम राशि।
सरकारी कर्मचारियों को उसके पूरे सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार अग्रिम राशि दी जाएगी गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति पति या पत्नी दोनों में से एक को दिया जाएगा ब्याज दर जर्नल प्रोविडेंट फंड के बराबर होगी मकान खरीदने के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए जो भी कम हो दिया जाएगा।
गृह निर्माण अग्रिम की कुल सेविका रिया राशि का 60% वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए तक दिए जाएंगे इसके बाद बचे शेष 10 लाख रुपए इस भूखंड पर घर निर्माण के लिए दिए जाएंगे।
10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख रुपए अग्रिम लिए जाए उसके आगे मकान के विस्तार के लिए खरीद के 3 साल और मरमत के लिए मकान खरीदने के 5 साल के अंदर ही राशि दे जाएगी उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने सरकार से पहले गृह निर्माण अग्रिम लिया था वह पहले के अग्रिम के आवरण शुरू होने के 7 वर्ष पश्चात अगर अग्रिम ले सकते हैं आदित्य गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कर्मचारी अपने बच्चों या बहन किसी अन्य आश्रित के शादी के लिए 10 वा मूल वेतन और अधिकतम ₹3,00000 कर्ज ले सकेंगे यह अग्रिम राशि पूरी सेवा के दौरान केवल दो बार मिल सकेगी ब्याज दर जीएफ के बराबर होगी दूसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह अग्रिम के लिए निश्चित ब्याज दर पर प्राप्त होगा।
₹25000 और इससे अधिकतम का संशोधित वेतन प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी इस अग्रिम के लिए पात्र होंगे ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 वहांन का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा 6,50 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85% रन दिया जाएगा प्रथम रन पर ब्याज दर जीएफ के बराबर तथा दूसरे बार रन लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार रन लेने पर 4% अधिक होंगे दूसरा है तीसरा रन पिछले रन का नोट उसे सर्टिफिकेट और दस जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।
कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए ₹50,000 का ॠण दिया जाएगा दूसरा एवं तीसरा ॠण पिछले ॠण की एनडीए से जारी होने के बाद ही प्राप्त किया जाएगा इसकी ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होंगी।
साइकिल खरीदने के लिए ₹4,000 या मोटरसाइकिल के वास्तविक कीमत जो भी हो ॠण दिया जाएगा ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी दूसरा और तीसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल अग्रिम के लिए निश्चित ब्याज दर पर प्राप्त होगा।