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सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! अब सरोगेसी से मां बनने पर भी मिलेगी 6 महीने की छुट्टी

 
Maternity Leaves

Maternity Leaves: महिला सरकारी कर्मचारी अब सरोगेसी के जरिए मां बनने पर भी छह महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है. बता दें कि सरोगेसी का मतलब किराए की कोख से बच्चे को जन्म देना है। केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 में किए गए बदलावों के अनुसार, मां बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकती है और पिता भी 15 दिनों का पितृत्व अवकाश ले सकता है।

कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित नियमों में कहा गया है, “सरोगेसी के मामले में, सरोगेट के साथ-साथ संरक्षक मां, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाना चाहिए, यदि एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। अभी तक महिला सरकारी कर्मचारियों को सरोगेसी से बच्चे के जन्म की स्थिति में मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था।

नए नियमों में कहा गया है, “सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के मामले में, संरक्षक पिता, जो दो से कम जीवित बच्चों वाला एक सरकारी कर्मचारी है, उसे बच्चे के जन्म की तारीख से छह महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है।” ये नियम 18 जून को अधिसूचित किए गए थे. इसमें कहा गया है कि सरोगेसी के मामले में, संरक्षक मां, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है।

मौजूदा नियमों से, 'एक महिला सरकारी कर्मचारी और एक एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी' अधिकतम 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव (बाल देखभाल अवकाश) के हकदार होंगे।