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एक्सटेंशन-गेस्ट लेक्चरर 58 साल तक कर सकेंगे नौकरी...6 विधेयक पारित

एक्सटेंशन-गेस्ट लेक्चरर 58 साल तक कर सकेंगे नौकरी...6 विधेयक पारित
 
6 विधेयक पारित

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन छह विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक सर्वसम्मति से पास किया गया। इसके तहत बड़े किसानों की जमीन पट्टे पर लेने वाले भूमिहीन व छोटे किसानों को कानूनी हक मिलेगा। उन्हें आपदा से खराब फसल पर मुआवजा व ऋण देने का प्रावधान रखा गया है। अब समझौता कानूनी तौर पर होगा। पहले कोई लिखित समझौता नहीं होता था।

इसके अलावा, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक व अतिथि प्राध्यापक व हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके तहत सरकारी कॉलेजों में 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन पर तैनात एक्सटेंशन व गेस्ट लेक्चरर्स व पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थानों में 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले गेस्ट लेक्चरर्स, इंस्ट्रक्टर्स और सहायक प्रोफेसरों को सेवानिवृत्ति की उम्न यानी 58 साल तक नौकरी सुरक्षित रहेगी।

इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायक व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीबी बत्रा, आफताब अहमद व गीता भुक्कल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में तैनात कच्चे प्रोफेसरों को भी इसमें शामिल किया जाए। साथ ही 15 अगस्त के बजाय तारीख 31 अगस्त की जाए। बत्रा ने कहा कि पक्के प्रोफेसरों के समान तनख्वाह होनी चाहिए। इस पर सीएम ने कहा कि विश्वविद्यालयों में तैनात प्रोफेसरों की नौकरी सुरक्षित करने पर भविष्य में विचार करेंगे। सरकार ने कांग्रेस विधायकों के संशोधन के प्रस्ताव को खारिज करते हुए विधेयक पारित किया। अब सभी गेस्ट लेक्चरर्स, इंस्ट्रक्टर्स और सहायक प्रोफेसर 58 साल की उम्र तक काम करते रहेंगे। जनवरी व जुलाई में डीए मिलेगा और हर साल वेतनवृद्धि। वर्तमान में 2016 एक्सटेंशन लेक्चरर्स व 46 गेस्ट टीचर तैनात हैं।

पट्टेदारों के बिल पर कांग्रेस की सहमति व सुझाव

पट्टाकर्ता अब इस डर से जमीन खाली नहीं छोड़ेगा कि पट्टेदार उसकी जमीन हथिया लेगा। अब पट्टाकर्ता को हर साल जमीन पट्टे पर देनी होगी। पहले लिखित समझौता नहीं होता था, अब तहसीलदार के पास करार होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस पर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि यह विधेयक तो ठीक है। मगर चिंता यह है कि कहीं लिखित समझौता से किसान धोखे का शिकार न हो जाए। रजिस्ट्रेशन से किसान आयकर व जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। इससे तो किसान को घाटा होगा। इस पर राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि इसमें संशोधन का प्रावधान दिया गया है।

सीएम बोले-कांग्रेस की गलतियां सुधार रहे

कांग्रेस विधायक रघुबीर कादियान ने कहा कि 60 फीसदी नियमित पद खाली हैं। हुड्डा ने भी कहा कि प्रदेश के पढ़े- लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। बीबी बत्रा ने कहा कि ये पद विज्ञापित नहीं होते। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जवाब दिया कि भाजपा सरकार ने दस साल में एक भी गेस्ट टीचर व एक्सटेंशन लेक्चर नियुक्त नहीं किया है। यह सब कांग्रेस सरकार की देन है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के राज में जो गलतियां हुई थीं, उन्हें हम सुधार रहे हैं।

प्रथम व द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट लगा सकेंगे दस गुना जुर्माना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अब पांच लाख व द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट एक लाख तक जुर्माना लगा सकेंगे। सरकार ने हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक पास किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2024- 25 के खर्च के लिए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हरियाणा की संचित निधि से 85,91,38,87,000 रुपये की अपेक्षित राशि के भुगतान और विनियोग के लिए उपबंध करने के लिए पारित किया गया है।

कॉलेजों में तैनात इंस्ट्रक्टर व सहायक प्रोफेसरों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित

 हुड्डा बोले-प्रोफेसरों को शामिल नहीं किया, सीएम ने कहा-भविष्य में विचार करेंगे

 पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को करना होगा करार, मिलेगा मुआवजा व फसल ऋण