EPFO से अधिक पेंशन लेने के लिए आसान तरीका, पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए क्या है काम की बात।

ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देता है शर्त के दौरान मेंबर कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुका हो पेंशन कंट्रीब्यूशन के आधार पर तय की जाती है खास तौर पर यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद 58 साल की आयु पर मिलती है लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 साल से पहले पेंशन पाना चाहता है तो भी क्लेम कर सकते हैं ईपीएफओ कर्मचारी को 50 से 58 साल के बीच पेंशन लेने की सुविधा दी जाती है यह पेंशन को शर्तों पर आधार पर मिलती है लेकिन ईपीएफओ से अगर आप ज्यादा पेंशन लेना चाहते हैं तो इनका भी एक आसान तरीका है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता अगर आप भी नौकरीपेसे से हैं तो समझ लीजिए यह खबर आपके लिए काम की है।
ईपीएफओ के नियमों के अनुसार आमतौर पर 58 साल पूरी होने पर पेंशन दी जाती है लेकिन अगर कोई कर्मचारी 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है और अपनी पेंशन को दो सालों यानी 60 साल की उम्र तक के लिए रोक सकते हैं और 60 के आयु के तक पेंशन फंड में अपना स्थान जारी रखते हैं ऐसे कर्मचारियों को हर साल 4% के अतिरिक्त दर से पेंशन मिलती है ऐसे में अगर कर्मचारी 59 साल की आयु पर पेंशन देता है तो उसे 4% अतिरिक्त दर से पेंशन दी जाती है वहीं अगर 60 साल के आयु पर उसे 8% की अतिरिक्त पेंशन दी जाती है इनको पेंशन की गणना के लिए 58 साल के बाद के सालों की पेंशन की सेवा और वेतन को भी लिया जाता है।
यदि आपकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच है तो आप अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं लेकिन इनमें आपको पेंशन कब मिलेगी आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पैसा निकलेंगे आपको हर साल के लिए 4% दर से पेंशन घटाकर दी जाएगी मान लीजिए कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटे हुए मासिक पेंशन को निकालने का निर्णय लेता है तो मूल राशि का 92% मिलेगा यानी उसे 8% पेंशन घटा कर दी जाएगी अर्ली पेंशन लेने के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और अर्ली पेंशन के लिए फॉर्म एंड 10 डी का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
अगर आपने 10 साल की नौकरी पूरी कर ली है और आपकी आयु 50 वर्ष की है या इससे कम है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल इएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा पेंशन 58 साल की उम्र के बाद ही मिलेगी।
यदि आपने 10 साल से कम आवेदन की नौकरी की है तो पेंशन लेने की हकदार नहीं हो ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प होते हैं पहले अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम को भी निकासी कर सकते हैं दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्य में फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को ज्वाइन करेंगे तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी से जुड़वा सकते हैं इसमें नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है उसे अगली नौकरी में पूरा किया जा सकता है और 58 साल की आयु में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं