EPFO early pension rule: क्या आप रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हैं पेंशन, जाने क्या है नियम।
EPFO pension rules: अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य है तो यह लेख आपके लिए है ईपीएफओ में आपको 58 साल के बाद पेंशन का लाभ मिलता है लेकिन आप चाहते हैं तो 58 साल से पहले पेंशन का लाभ उठा सकते हैं आज हम इसके बारे में क्या नियम है जानेंगे।
नौकरी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति हर महीने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा फिक्स्ड अमाउंट ईपीएफओ में जमा कर देते हैं ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ दिया जाता है जब ईपीएफओ मेंबर की उम्र 58 साल की हो जाती है तब ईपीएफओ के नियमों के अनुसार वह पेंशन निकलवा सकता है पेंशन का फायदा उठाने के लिए इपीएफ फॉर्म मेंबर को 10 साल तक लगातार कंट्रीब्यूशन करना होता है।
कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की कैलकुलेशन योगदान राशि के साथ सेवा के आधार पर की जाती है। ईपीएफओ अपने मेंबर्स को early पेंशन का ऑप्शन भी देता है इसका मतलब है कि यूजर 58 साल से पहले भी पेंशन का लाभ उठा सकता है.
EPFO के अनुसार 50 साल से 18 साल की उम्र में कर्मचारी ईयरली पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं जानकारी के मुताबिक 58 साल से पहले पेंशन लेने में पेंशन राशि कुछ कम हो जाती है।
नियमों के अनुसार 58 साल से जितने साल पहले पेंशन पैसे निकलेंगे आपको हर साल 4% की दर से पेंशन कब मिलेगा इसे ऐसे समझे कि आपने 56 साल में अर्ली पेंशन के लिए क्लेम किया है तो आपको केवल मूल पेंशन राशि से 92 फीसदी पेसा ही पेंशन मिलेगा हर साल की चार पिसदी इसका यानी 2 साल में 8 प्रतिशत हिस्सा कम आपको मिलेगा।
अगर आपको करना है क्लेम तो कैसे करें।
Early pension कलीम के लिए आपको कंपोजिट क्लेम फॉर्म भरना होगा और फॉर्म 10d का विकल्प चुनना होगा।
अगर आप 60 की उम्र में करते हैं क्लेम तो आपको कितना बढ़कर मिलेगा पेंशन।
अगर कोई भी ईपीएफओ होल्डर 58 साल के बाद भी पेंशन का लाभ नहीं लेता है तो 60 साल के बाद पेंशन लेता है तो उसे पेंशन बढ़कर मिलेगी।
ईपीएफओ के नियम अनुसार कोई भी ईपीएफओ होल्डर 18 साल के बाद 2 साल तक पेंशन रोकना है तो उसे हर साल 4% की दर से अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है जनने के लिए है कि 60 साल की उम्र पर उसे 8% अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी।
अगर कर्मचारियों ने 10 साल से कम अवधि के लिए ईपीएफओ में योगदान किए हैं तो कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा ऐसे में सवाल यह उठता है की पेंशन फंड का क्या होगा इसमें यह होता है कि अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तब आप पेंशन फंड से पूरी निकासी कर सकते हैं और अगर आप भविष्य में फिर से जब करेंगे तब आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसमें दोबारा नौकरी ज्वाइन करने पर आपको इस सर्टिफिकेट की मदद से पिछले पेंशन अकाउंट की नौकरी के अकाउंट से लिंक के करवाया जाएगा। अब इससे नौकरी की 10 साल अवधि कम हो जाएगी और आप पेंशन के हकदार भी बन जाएंगे।