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उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के खुशियों की सौगात नियमित हाई कोर्ट का आदेश होगा जारी।

उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के खुशियों की सौगात नियमित हाई कोर्ट का आदेश होगा जारी।
 
संविदा कर्मचारियों

उत्तराखंड में संविदा कर्मचारी की प्रक्रिया बढ़ गई है जिससे हजारों कर्मचारियों को पक्की नौकरियां देने की आंशका है हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए है जिसमें संविदा कर्मचारियों की समस्या को हल किया जा सकेगा और उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे
उत्तराखंड में संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है जिसमें हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए पक्की नौकरी की आंशका है ।
15000 से ज्यादा सुविधा आउट सोर्स, दैनिक वेतन,कार्य प्रभावित,नियत वेतन ,अंशकालिक तदर्थ और उपनल कर्मचारी हैं हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं
नरेंद्र सिंह बिष्ट और चार अन्य याचिकाओं के बाद 2013 की नियमंती करना नियमावली को मंजूरी दी गई है जिसमें 10 साल की सेवा के आधार पर नियमित करने का प्रावधान था 2017 के नियमावली में सेवाकाल  10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया था.

नियमितीकरण  की प्रक्रिया
रिक्त पदों के सापेक्ष संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा
अधिक दावेदार होने पर वरिष्ठता सूची बनाई जा सकती है।
अहर्ता आयु और अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।