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पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर ठोका एक लाख रुपए का जुर्माना जाने कारण।

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर ठोका एक लाख रुपए का जुर्माना जाने कारण।
 
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कार्य प्रणाली को स्वेदनशील करार दिया परीक्षा रद्द होने से कैरियर हुआ था बच्चे का खराब।

हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर एक लाख रुपए का जुर्माना ठोका हाईकोर्ट ने बोर्ड की कार्य प्रणाली को अस्वेदनशील बताते हुए यह कार्रवाई की कि एलर्जी के कारण आवेदक की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकी थी जिसके कारण आवेदक का परिणाम घोषित नहीं किया गया।

हाई कोर्ट में आवेदक ने याचिका दायर कर कहा गया था कि एक याची ने हरियाणा शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परीक्षा के दिन आवेदक को किसी प्रकार की एलर्जी हो गई जिसके कारण हाथों पर कुछ  दिक्कत आ गई। जिस कारण बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी परीक्षा केंद्र पर नियंत्रक ने मैन्युअल उपस्थिति दर्ज कर परीक्षा देने की अनुमति दे दी थी। लेकिन बाद में परिणाम घोषित हुए तो यह कहा गया की परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है क्योंकि बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है।

जस्टिस जस्ट गुरप्रीत सिंह पुरी ने यह आदेश देते हुए कहा की परीक्षा का परिणाम रद्द करने का कारण बायोमेट्रिक मशीन का फेल होना माना गया है। जस्टिस पुरी ने यह कहा कि याची ने नवंबर 2019 में परीक्षा दी थी उसका परीक्षा परिणाम रद्द होने के कारण उसके करियर का काफी नुकसान हुआ है। याची का परिणाम रद्द होने के जो कारण दिए उनकी वजह से अन्य परीक्षा देने के लिए भी वह वंचित रह गया था ऐसे में संबंधित बोर्ड जुर्माना अदा करने के अलावा एक माह में परीक्षा परिणाम भी  जारी करें