सद्गुरु आश्रम में पुलिस जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को गुरुवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फाउंडेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु पुलिस को दी गई कार्रवाई की मंजूरी पर रोक के आदेश दिए हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए।
बेंच ने कहा, पुलिस स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश करे। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अगली सुनवाई 18 को होगी। महिलाएं बोलीं- मर्जी से रह रहींः 42 व 39 साल की दोनों महिलाओं ने कॉन्फ्रेंसिंग में बेंच को बताया कि वे मजर्जी से आश्रम में रह रही हैं। बाहर जाने पर पाबंदी नहीं है।
जबकि पिता एस. कामराज का आरोप है कि बेटियों का ब्रेनवॉश कर रखा गया है। फाउंडेशन ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश से 150 पुलिसवाले आश्रम में घुस आए। सीजेआई ने कहा, संस्थान में पुलिस-सेना को घुसने की मंजूरी नहीं दे सकते। सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, ऐसे आदेश देते सतर्क रहें।