हरियाणा में खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे कारोबारियों से नहीं ली जाएगी पंजीकरण फीस

सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया (एफएसएसआई) की ओर से सभी खाद्य विक्रेताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है। छोटे कारोबारियों से पंजीकरण फीस नहीं ली जाएगी। इससे राज्य के करीब 50 हजार लोगों को लाभ होगा। सालाना 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे कारोबारी माने जाएंगे। इससे ज्यादा टर्न ओवर वालों को पंजीकरण फीस 100 रुपए देनी होगी। यह पंजीकरण 1 से 5 वर्ष तक के लिए होगा। पंजीकरण नवीनीकरण कराने वालों से फीस नहीं ली जाएगी। पंजीकरण नहीं कराने पर दो लाख रुपए जुर्माना और 3 माह की कैद का प्रावधान है। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के ज्वॉइंट कमिश्नर डीके शर्मा ने बताया कि विभाग की वेबसाइट पर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा।
छोटे कारोबारी में ये भी शामिल
रेहड़ी-फड़ पर व फेरी लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले, छोटे दुकानदार, आदि जिनके खाद्य उत्पादों की उत्पादन क्षमता 100 प्रति दिन से ज्यादा नहीं है। 500 लीटर तक दूध का संग्रहण करना, 10 छोटे पशु रखकर दूध बेचना या संग्रहण करना, पोल्ट्री फार्म पर 50 तक मुर्गियां रखना छोटे कारोबार में शामिल है।