कच्चे कर्मचारियों को 58 साल की आयु तक जॉब गारंटी पंचायतों-निकायों में बीसी-बी को 5% आरक्षण समेत 7 विधेयक 3 घंटे में पास

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान तीसरे दिन सोमवार को 7 विधेयक 3 घंटे चर्चा के बाद पारित किए गए। पंचायती राज, नगर पालिका, नगर निगम (संशोधन) विधेयक- 2024 पास कर पंचायतों- स्थानीय निकाय चुनाव में बीसी-वी (पिछड़ा वर्ग-बी) को 5% आरक्षण दिया है। वहीं, सेवा की सुनिश्चितता विधेयक से कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी दी गई। यानी पांच साल पुराने कच्चे कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक हटाया नहीं जा सकेगा। इनके अलावा गांवों में शामलात भूमि पर 20 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे ग्रामीणों को अब मालिकाना हक दिया जाएगा। वहीं, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक (संशोधन) विधेयक पास कर आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और (विनियमन) संशोधन विधेयक- 2024 पास किया गया।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवाल पर सीएम नायब सैनी ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों में 28 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जाति और 32 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) में 37 हजार 404 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 41 हजार 376 कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से हैं। दो लाख पक्की नौकरियां इनसे अलग हैं। वो भी हम बिना पर्ची - बिना खर्ची के देंगे। पांच विधेयक मंगलवार को पारित किए जाएंगे।
बीसी-बी को आगामी चुनाव में मिलेगा आरक्षण, जनवरी में चुनाव संभव
पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी) को भी आरक्षण मिलेगा। अब बीसी ए को जहां 8% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं वहीं बीसी-बी को 5% आरक्षण दिया जाएगा। पंच-सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों से लेकर जिला परिषद सदस्य और नगर निगमों, पालिकाओं और परिषदों में बीसी-बी को आरक्षण दिया जाएगा। इस संदर्भ में पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, नगरपालिका (संशोधन) विधेयक और नगर निगम (संशोधन) विधेयक पारित कर दिए गए। आगामी चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण मिलेगा। जनवरी 2025 में चुनाव हो सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग-ए की 18.93% व पिछड़ा वर्ग-बी की 15.05% आबादी है।
15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी कर चुके कच्चे कर्मियों को मिलेगा 'सेवा की सुनिश्चितता' का लाभ
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 पास किया हैं। इसके तहत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकेगा, जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50 हजार रुपए तक है। इससे 1 लाख 20 हजार
कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2, तदर्थ आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा
कर्मचारियों को ये लाभ
सभी कच्चे कर्मियों को पक्के कर्मचारियों के न्यूनतम बेसिक वेतनमान से पांच फीसदी अधिक वेतन मिलेगा। 8 साल पुरानों को न्यूनतम पे-स्केल से 10% व इससे अधिक पुरानों को 15% अधिक वेतन मिलेगा। • हर वर्ष जनवरी व जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ेगा। सालाना वेतन वृद्धि, डेध-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मेटरनिटी एक्ट, पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
शामलात भूमि पर 20 साल से रह रहे लोगों को मालिकाना हक
गांवों में शामलात भूमि पर 20 वर्ष से मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। अधिकतम 500 वर्ग गज तक के मकानों को ही वैध माना जाएगा, जबकि 20 साल से शामलात देह जमीन को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे किसानों के नाम जमीन की जा सकेगी। उनको बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की कीमत चुकानी होगी। हरियाणा ग्राम शामलात भूमि विनियमन संशोधन विधेयक-2024 पारित किया।
प्राकृतिक आपदा में पट्टेदारों को भी मिलेगा मुआवजा
प्राकृतिक आपदा में अब तक कृषि भूमि के मालिक को मुआवजा राशि मिलती रही है, लेकिन अब कृषि भूमि के मालिक की जगह पट्टेदारों को मुआवजा मिलेगा। कृषि भूमि को पट्टे पर देने के लिए सरकार नियम बनाने जा रही है। भू-मालिकों और पट्टेदारों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए मंगलवार को हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम विधानसभा में पारित किया जाएगा।
एचएसजीपीसी आयोग के गठन का प्रावधान किया
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक (संशोधन) विधेयक-2024 पारित किया गया। इसके तहत हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के गठन का प्रावधान है। आयोग के अध्यक्ष हाई कोर्ट के जज या जिला जज हो सकते हैं। इसके लिए 65 वर्ष आयु की ऊपरी सीमा को हटा दिया है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि एचएसजीपीसी के चुनाव जल्द कराए जाएंगे। वोट बनवाने की प्रक्रिया जारी है।
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण (हकोका) विधेयक-2023 और हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक-2024 को वापस ले लिया है। दोनों विधेयकों में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कमियां बताकर वापस भेज दिया। अब सरकार दोनों बिलों को संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजेगी।