Haryana news: सी आर एम स्कीम वर्ष 2024 -25 के तहत कृषि यंत्रों पर अब ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा।
सहायक कृषि अभियंता में कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने के उपरांत जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे। उन्हें ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा। जिसके बाद उक्त किसान विभागीय पोर्टल से परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। परमिट जारी होने के 20 दिन बाद तक अपने कृषि यंत्र का बिल कार्यालय सहायक कृषि अभियंता में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
जिन आवेदकों की ओर से सप्लाई वैन के लिए आवेदन किया गया है। वे आवेदक अपने दस्तावेज 30 अगस्त तक कार्यालय में जमा करवाएं।
उप कृषि निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह ने बताया कि कृषि एवं कल्याण विभाग हरियाणा की ओर से सीआरएम स्कीम वर्ष 2024-25 के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, सर्व मास्टर इत्यादि के सभी 2491 आवेदकों को अनुमोदित किया गया है।
विभागीय दिशा-निर्देशानुसार आवेदक की ओर से पिछले तीन वर्षों में अपने कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया हो ऐसे आवेदक कृषि यंत्र से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे ऑनलाइन आवेदन की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो, मेरी फसल मेरा ब्योरा का पंजीकरण, पटवारी रिपोर्ट, निर्धारित प्रोफॉर्मा में ट्रेक्टर की वैद्य आरसी शपथ पत्र, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते की प्रति व अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आदि जल्द कार्यालय सहायक कृषि अभियंता में जमा करवाएं।
दस्तावेज जमा करवाने उपरांत जिन किसानों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे। उन्हें ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा।