हरियाणा में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए योजना शुरू की ,मिलेगा ₹3 लाख का ऋण
हरियाणा महिला विकास निगम(Haryana mahila Vikas Nigam) की ओर से विधवा-तलाकशुदा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार(personal business) स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है।
डीसी मनदीप कौर(DC Mandeep Kaur) ने बताया कि जिला के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। स्कीम(Sikkim) के अंतर्गत जिन विधवा-तलाकशुदा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, इस स्कीम की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण(bank loan) के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana mahila Vikas Nigam)द्वारा अनुदान के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होंगी।
महिलाओं को दी ट्रेनिंग
खंड कार्यालय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। जिसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से जिला सलाहकार शर्मा चंद ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की गतिविधियों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को जल जीवन मिशन के बारे में बताते हुए पानी के बिल वितरण और बिल संग्रह, लीकेज विभाग के टोल फ्री 18001805678 के बारे मे व अन्य गतिविधियों के करने से मिलने वाले इंसेंटिव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर खंड संयोजक शमशेर सिंह, - सोशियोलॉजिस्ट उर्मिला व स्वयं सहायता समूह की सदस्य थीं।