हरियाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना ,जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य, जाने पूरी प्रक्रिया
हरियाणा सरकार से सेवानिवृत पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य, जाने पूरी प्रक्रिया
Nov 5, 2024, 09:55 IST
पेंशनर्स के लिए नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। जिला खजाना अधिकारी संजय छौक्कर के अनुसार, हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनर्स जो खजाना कार्यालय व उपखजाना कार्यालय से पेंशन ले रहे हैं, उन्हें नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
सभी पेंशनर अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार निर्धारित तिथि को खजाना कार्यालय में आकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। पेंशनर अपने साथ पीपीओ बुक, आधार कार्ड, मोबाइल फोन साथ लेकर आएं। 'ए' से 'जी' तक के अक्षर से शुरू होने वाले नाम के पेंशनर 4 से 8 नवंबर को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
जबकि 'एच' से 'पी' तक अक्षर वाले 11 से 14 तक, 'क्यू' से 'एस' तक अक्षर के पेंशनर 18 से 22 तक तथा 'टी' से 'जेड' अक्षर तक के नाम वाले पेंशनर 25 से 29 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते है।