हरियाणा में पराली जलाने का आरोपी किसान अगले दो सीजन तक मंडी में नहीं बेच सकेगा फसल

कृषि विज्ञान केंद्र में फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम बारे समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप कृषि निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह सहित कृषि विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।
उप कृषि निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह ने निर्देश दिए गए कि पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें, सभी गांव में मुनादी करवाएं, किसानों को मीटिंग कैंप आदि आयोजित करके धान की पराली न जलाने बारे प्रोत्साहित करें व पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों बारे किसानों को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में पराली प्रबंधन बारे
जानकारी देंगे, शपथ दिलाएंगे व विद्यार्थी के माध्यम से गांव में प्रभात फेरी भी निकलवाना सुनिश्चित करेगे। बैठक में विषय-विशेषज्ञ डॉ. राकेश,
तकनीकी सहायक डॉ. जोगेंद्र व डॉ. दिनेश, सभी खंड कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, बीटीएम, एटीएम व कृषि सुपरवाइजर ने भाग लिया।
जानिए... क्या-क्या दिए आदेश
* यदि कोई किसान फसल अवशेषों में आगजनी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
* उसके मेरी फसल-मेरा ब्यौरा रिकॉर्ड में रेड एंट्री अंकित कर दी जाएगी।
* इस कारण वह किसान अगले दो
सीजन तक ई-खरीद के माध्यम से मंडी में अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाएगा।
* किसान अपने खेतों में धान की पराली को न जलाए व सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए दी जाने वाली स्कीमों का लाभ उठाएं।