हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच प्रशासन का आया बड़ा फैसला गुटखा और पान मसाला पर लगा बेन
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की ब्रिकी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर एक साल और प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं इनके भंडारण, निर्माण और उपयोग पर भी रोक रहेगी।
इसको लेकर शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव से पहले प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू बैन कर दिया गया है इसके लिए सरकार की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र भी जारी किया है जिसमें तंबाकू और गुटखा पान मसाला की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
सरकार ने सभी जिलों के डीसी और पुलिस अधीक्षक सहित सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि इस बैन का पालन सख्ती के साथ हो साथ ही बिक्री सहित मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर पर भी एक साल के लिए प्रतिबंध रहेगा।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, इससे पहले भी प्रदेश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर सरकार ने रोक लगाई थी।
गौरतलब हो कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर 2024 को होना है जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा।