हरियाणा में एक लाख से अधिक कच्चे कर्मचारी के लिए खुशखबरी, 58 साल तक नौकरी पक्की...
हरियाणा में पांच साल से अनुबंध पर नौकरी कर रहे एक लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुनिश्चित कर चुकी प्रदेश सरकार ने अब सभी विभागाध्यक्षों को फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 के तहत लगे 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन वाले सभी कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बोर्ड-निगमों के मामलों में मुख्य प्रशासक और प्रबंध निदेशक आदेशों को लागू कराएंगे।
राज्यपाल ने हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 पर मुहर लगा दी है।इससे अब किसी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।
दरअसल, हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है, इसे अब हरियाणा संविदा कर्मचारियों (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 के नाम से जाना जाएगा।इसके तहत किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।प्रदेश के अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में लगे इन कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की गई हैं। गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह सभी सुविधाएं मिलेंगी। जिसमें हर छह से डीए, मेडिकल, अवकाश आदि शामिल हैं।
15 अगस्त तक पांच साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करते हुए, इन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल से पांच प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा।
इसी तरह आठ साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे-स्केल से 10 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर न्यूनतम पे-स्केल से 15 प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा। हर साल एक जनवरी और एक जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ मिलेंगे। पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा।