जूनियर महिला कोच का यौन शोषण में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री पर आरोप तय चंडीगढ़ कोर्ट में गवाहो के बयान हुए दर्ज।
haryana news:हरियाणा में 3 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी के नेता पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई है। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में चंडीगढ़ की कोर्ट ने संदीप सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं संदीप के खिलाफ कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 ,354 ए 354 b, 506 और 509 के माध्यम के तहत किए गए आरोप तय किए हैं.
इस मामले की अगली सुनवाई 17 तारीख को होगी इस दिन गवाहो के बयान दर्ज किए जाने हैं इससे पहले सुनवाई के टाइम कोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के आरोपो को हटाने की याचिका और पीड़िता की ओर से रेप की कोशिश की धारा जोड़ने की याचिका खारिज कर दी थी।
संदीप सिंह कोच के आरोपी के बाद संदीप सिंह से खेल विभाग वापसले लिया गया था लेकिन मनोहर लाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बने रहे खट्टर की जगह नायब सैनी के सीएम बनने के बाद संदीप को दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया था।
मंत्री संदीप सिंह पर दो गैर जमानती धाराएं भी लगी हुई है।
धारा 342 गलत तरीके से कब्जे में रखना जमांती है ।एक साल तक सजा।
धारा 354 छेड़छाड़ में हमला करना गैर जमानती धारा 1 से 5 साल तक की सजा है।
धारा 354 ए शारीरिक छेड़छाड़ जमानती धारा 3 साल तक की सजा।
धारा 354b कपड़े फाड़ना गैर जमानती धारा 3 से 7 साल की सजा.
धारा 506 दमुकाना जमानती धारा 2 साल तक की सजा।
धारा 509 छेड़छाड़ जमानती धारा 3 साल तक की सजा का प्रावधान।
महिला कोच ने संदीप सिंह पर क्या लगाए थे आरोप
1. जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाया था कि वह 2016 रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद वह खेल विभाग में जूनियर कोच के तौर पर भर्ती हुई थी इसके पश्चात खेल मंत्री संदीप सिंह ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उनको कई बार मैसेज भेज फिर मुझे चंडीगढ़ सेक्टर से सेवन लेक साइड मिलने के लिए बुलाया गया था. मेरे नहीं जाने पर वह मुझे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे महिला कोच के आरोप के मुताबिक 1 जुलाई को मंत्री ने उसे स्नैपचैट कॉल किया जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझे सेक्टर 7 चंडीगढ़ में अपने आवास पर आने को कहा.
2. महिला कोच ने बताया कि इसके बाद वह मंत्री के सरकारी घर पर पहुंची तो उन्होंने वहां वे कैमरे वाले ऑफिस में नहीं बैठना चाहते थे वह मुझे अलग केबिन में लेकर गए वहां मेरे पैर पर हाथ रख मंत्री ने कहा कि तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा मेरी बात मानने पर आपको सभी सुविधाएं और मनचाही जगह पोस्टिंग मिलेगी.
3. महिला कोच ने संगी ना आरोप लगाते हुए बताया कि शाम करीब 7:00 बजे मंत्री संदीप सिंह ने उससे छेड़छाड़ की इस दौरान महिला कोचकी टी शर्ट फट गई किसी तरह वह उनसे छुटवाकर बाहर गई.
4. कोच ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब मैंने मंत्रीकी बात नहीं तो मेरी ट्रांसफर कर दी गई मेरी ट्रेनिंग तक रोक दी गई मैंने घटना की शिकायत के लिए बीजेपी कार्यालय सीएम हाउसऔर तट और तत्कालीन गृहमंत्री अनिल बीच समेत हर सत्र पर प्रयास किया लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हुई।
5. उसके बाद महिला कोच ने दावा किया था कि संदीप सिंह ने उसे डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए अपने सरकारी आवास बुलाकर रेप करने की कोशिश कीथी
उन्होंने पहुंचने के बाद स्टाफ से वॉशरूम पूछा सेट आपने उसे बेडरूम के बाथरूम में भेज दिया जब व्यवहार आई तो मंत्री उसके सामने खड़ा हुआ था उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ कर सामने पड़े बेड पर पूस कर दिया इसके बाद में बेड पर गिर गई और वह भी इस दौरान बेड पर आ गया
कोच ने यह भी बताया कि उसने उसकी शर्ट पड़कर ऊपर करने की कोशिश की इसके बाद मेरे नजदीक आने पर मुझे किस करने की कोशिश की उसके द्वारा मंत्री से छोडने की काफी रिक्वेस्ट की गई। परंतु मंत्री उसे जबरन बाथरूम में लेकर गया जहां उसने अपना लोअर भी उतार दिया था साथ ही मुझे काफी फोर्स से अपनी ओर खींचा भी था।
इस टाइम में मंत्री ने बाथरूम की कुंडी भी लगाई थी जब मैं इसका विरोध किया तो वह मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा जब मंत्री ने नहीं माना तो मैंने उनको थप्पड़ मार दिया इसके बाद मंत्री ने भी मुझे थप्पड़ मारा इस पर में रोने लगी तब मंत्री कहने लगा कि सपोर्ट्स वाली लड़कियां वर्जन नहीं होती है।
इस मामले की जांच के लिए चंडीगढ पुलिस DSP ब्लैक गोयल के सुपर विजन में मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी इसमें साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणजीत सिंह महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और एक महिला एस आई को शामिल किया गया था सी आई की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी थी।