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विधानसभा के आम चुनाव के चलते नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन संपन्न, चुनाव प्रत्याशी आपने साथ लेकर आएं सभी आवश्यक दस्तावेज, भरें पूरा फार्म

विधानसभा के आम चुनाव के चलते नामांकन प्रक्रिया का दूसरा दिन संपन्न, चुनाव प्रत्याशी आपने साथ लेकर आएं सभी आवश्यक दस्तावेज, भरें पूरा फार्म
 
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 जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा विधानसभा के आम चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जो गुरूवार 12 सितंबर तक जारी रहेगी। नामांकन के पहले दिन गुरूवार को जींद, नरवाना, जुलाना व सफीदों विधानसभा क्षेत्रों से कोई उम्मीदवार नामांकन के लिए नहीं आया जबकि उचाना विधानसभा सभा से केवल एक ही नामांकन फॉर्म भरा गया।


इसी प्रकार दूसरे दिन भी नामांकन प्रक्रिया सुचारु रुप से चली। गौरतलब हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक लघु सचिवालय के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जींद, जुलाना, नरवाना, सफीदों विधानसभा क्षेत्र में आज कोई नामांकन नहीं भरा गया जबकि उचाना विधानसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है।


जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए आॅफलाइन नामांकन के साथ-साथ आनलाइन नामांकन की सुविधा भी प्रदान की गई है, जो उम्मीदवार आॅनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें विभाग की वेबसाई पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा तथा सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार आनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है तो उसे प्रिंटआउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में सभी कॉलम भरने होंगे। यदि हलफनामे में कोई कॉलम रिक्त रह जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवार को सभी कॉलम विधिवत भरे हुए संशोधित हलफनामा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर सकतें हैं।

ऐसे नोटिस के पश्चात भी यदि कोई उम्मीदवार सभी पहलुओं से पूर्ण हलफनामा दाखिल करने में विफल रहता है, तो जांच के समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। रिटर्निंग अधिकारी वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र गुरूवार 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं।

शुक्रवार 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा करते हुए छंटनी की जाएगी। सोमवार 16 सितंबर तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं। प्रदेश में मतदान शनिवार 5 अक्टूबर और मतगणना मंगलवार 8 अक्टूबर को होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार अपने साथ केवल 4 लोगों को ला सकतें हैं। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी (आरओ)/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।