युवाओं की ज्वाइनिंग को लेकर आया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस याचिका को पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया है जिसमें युवाओं की जॉइनिंग रोकने का प्रयास किया गया था।
Oct 20, 2024, 07:50 IST
Haryana News: पहली ही सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के द्वारा इस जनहित याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया और युवाओं के जॉइनिंग का मार्ग प्रशस्त किया गया। यह एक ऐसी याचिका थी जिसमें अभ्यार्थियों की जॉइनिंग को रोकने का प्रयास करने की नीयत के साथ न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस याचिका को पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया है जिसमें युवाओं की जॉइनिंग रोकने का प्रयास किया गया था। गौरतलब है कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में ज्वाइनिंग को लेकर विपिन सागर द्वारा हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरूद्ध याचिका दायर की थी जो आज माननीय मुख्य न्यायधीश के समक्ष प्रस्तुत की गई।