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ITR filing: 31 July के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं  itr लेकिन कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर।
 

ITR filing: 31 July के बाद भी आप फाइल कर सकते हैं  itr लेकिन कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर।
 
 
ITR filing

ITR filing: इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 अप के अनुसार₹5000 तक की लेट फीस के साथ। वित्तीय वर्ष 2023 24 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेट लाइन 31 जुलाई थी आयकर विभाग ने करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न इस लास्ट डेट से पहले तक किस करने की सलाह दे दी थी क्योंकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि इस साल आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाने वाली है केंद्र सरकार ने पिछले साल भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई थी हालांकि उसे टाइम कोविद-19 महामारी के कारण आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 2 साल पहले बधाई थी। 

आयकर विभाग ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इत्र तक किस करने का समय सीमा 31 जुलाई 2024 है जो लोग टाइम पर आईटीआर भरने में विफल रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं अगर कोई 31 जुलाई की समय सीमा से चूक जाता है तो उसके पास 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर होता है। 
लेकिन उसे जमाने के साथ न्यू टैक्स रिज्यूम के तहत आना पड़ता है इसका मतलब यह है कि  एच आर ए , ट्यूशन फीस बीमा की किस्त होम लोन पर ब्याज आदि के जरिए मिलने वाली छूट से वह वंचित हो जाएगा।

अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 अप के अनुसार ₹5000 तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जाती है अगर आपकी इनकम ₹500000 से कम है तो लेट फाइलिंग सुलक₹1000 है इसके अलावा अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसे पर प्रति महीने एक प्रतिशत या महीने के ब्याज की दर से ब्याज लिया जाएगा लेकिन लगाया गया जुर्माना बकाया टैक्स से अधिक नहीं हो सकता है।


जिन खातों की ऑडिटिंग की आवश्यकता है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की सीमा 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई। 

आयकर विभाग इन लोगों को अपना आईटीआर दाखिल करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त अकाउंट से अपना ऑडिटिंग पूरा करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का सन में प्रदान करता है। 

कुछ केटेगरी के टैक्स पेयर्स को अपना इत्र द किस करने के लिए अधिक समय दिया जाता है इनमें अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में शामिल व्यवसाय के लिए आईटीआर दाखिल करने के लिए समय सीमा 30 नवंबर रखी गई है कुछ मामलों में डेडलाइन एक्सटेंशन के साथ भी देर से दाखिल करने पर शुल्क लागू होता है