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RBI News: RBI ने इस सरकारी बैंक को दिया जबरदस्त झटका.. लगाया 2.68 रुपये का भारी भरकम जुर्माना!

जाने वजह 
 
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RBI Updates: बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का अनुपालन न करने पर आरबीआई ने  2,68,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 26 अगस्त, 2024 को जारी आदेश के अनुसार, यूको बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 2,68,30,000 का जुर्माना लगाया गया. 

आरबीआई के विवरण के अनुसार, यूको बैंक पर अग्रिम पर ब्याज दरों, बैंक चालू खातों में अनुशासन, जमा पर ब्याज दरों, धोखाधड़ी, वाणिज्यिक द्वारा रिपोर्टिंग से संबंधित बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 26 ए के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंक, आदि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि वित्तीय संस्थानों ने विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया। आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना यूको बैंक को दी गई शक्तियों के तहत लगाया गया है.

आरबीआई ने यह भी कहा कि उसने पर्यवेक्षी जांच के बाद बैंक को नोटिस जारी किया है। बैंक को भेजे गए नोटिस में सवाल किया गया है कि इस पर अधिकतम जुर्माना क्यों न लगाया जाए. नोटिस पर बैंक के जवाब के बाद जुर्माना लगाया गया. इसके बाद यूसीवीओ ने बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने पाया कि यूसीवीओ बैंक अपने फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत खुदरा ऋण और एमएसएमई को दिए गए ऋण को बाहरी बेंचमार्क के मुकाबले बेंचमार्क करने में विफल रहा। हालांकि, आरबीआई ने कहा कि मौद्रिक जुर्माना लगाने से बैंक के खिलाफ उठाए गए अन्य कदमों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।