जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा फैसला
जीएसटी काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब 2000 रुपये से नीचे के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा.
इसमें पेमेंट गेटवे को कोई छूट नहीं मिलेगी. इस फैसले के बाद ट्रांजेक्शन के मर्चेंट फीस (urgent payment)पर 18 फीसदी GST लगाई जाएगी. जीएसटी फिटमेंट कमेटी (GST fitment commity)की राय है कि पेमेंट एग्रीगेटर्स से इस कमाई पर 18% जीएसटीgst लिया जाए. कमेटी का मानना है कि इस तरह के जीएसटी gstसे ग्राहकों पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.
पेमेंट गेटवे (payment gateway)और एग्रीगेटर से वसूला जाएगा जीएसटी
दरअसल यह जीएसटी पेमेंट एग्रीगेटर (GST payment aggregator)से वसूला जाएगा. पेमेंट एग्रीगेटर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म (payment aggregator third party platform)होता है और एक मर्चेंट को भुगतान राशि स्वीकार करने में मदद करते हैं. रेजरपे, पेटीएम व गूगलपे पेमेंट एग्रीगेट (Google pay Paytm Raj rupaye payment aggregate)का उदाहरण हैं.
दरअसल, पेमेंट एग्रीगेटर (payment aggregator)अपनी सर्विस देने के लिए मर्चेंट्स से कुछ पैसे लेते हैं. यह हर लेनदेन का 0.5-2 फीसदी होता है. हालांकि, ज्यादातर एग्रीगेटर(agrigator) इसे 1 फीसदी पर रखते हैं. सरकार
जो सर्विस टैक्स लेती है वो इस 0.5-2 फीसदी वाली रकम पर लेती है. इसलिए आम लोगों पर इसका सीधा असर नहीं होगा. लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी.
दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल(GST council) की बैठक
जीएसटी काउंसिल (gst council)की बैठक आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(mantri Nirmala sitaraman) की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस बैठक में बीमा पॉलिसियों(Bima policy) पर जीएसटी दरों (GST dar)पर ध्यान केंद्रित किया गया और ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए.