7th Pay Commission: 50% महंगाई भत्ता होने के बाद 25 लाख ग्रेच्युटी पर सरकार का बड़ा ऐलान! देखें
EPFO ने पिछले दिनों 50% महँगाई भत्ता होने के बाद 25 लाख ग्रेच्युटी का आदेश निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया है कि 01.01.2024 से 50% महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, ग्रेच्युटी की दर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये हो जाएगी अगर महँगाई भत्ता 50% होगा।
ऐसे में EPFO ने 20 लाख से 25 लाख तक की ग्रेच्यूटी सीमा बढ़ा दी। 30 अप्रैल 2024 को इसका आदेश भी जारी किया गया था। इसके बावजूद, इस आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
07.05.2024 को EPFO ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसमें ग्रेच्यूटी की सीमा २५ लाख करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। अब अगले आदेश तक ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख ही रहेगी, यह नया आदेश कहता है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केस संख्या CWP-602-2023 में हीरालाल कराकारा बनाम पंजाब राज्य में निर्णय दिया कि अगर कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों को लेने में देरी करता है तो वे ब्याज का हकदार होंगे।
याचिकाकर्ता रिटायर हो चुका है और उनके खिलाफ कोई विभागीय या आपराधिक कार्यवाही नहीं चल रही है, हाईकोर्ट के जज नमित कुमार ने कहा। इसलिए, रिटायरमेंट के बाद याचिकाकर्ता को उचित समय सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा।
NPS से रिटायर कर्मचारियों को OPS का लाभ मिलेगा: 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी किए गए भर्ती विज्ञापनों के आधार पर भर्ती हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था। 3 मार्च 2023 को केंद्रीय सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को OPS में जाने का आदेश दिया। इस तरह के कर्मचारियों को 31 अगस्त 2023 तक OPS विकल्प चुनने का अधिकार था।
अब सवाल उठता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी 22 दिसंबर 2003 को भर्ती के विज्ञापन के आधार पर लगी थी और जो NPS से 3 मार्च 2023 से पहले रिटायर हो चुके थे, को OPS में किस प्रकार से लिया जाएगा? इस पर केंद्र सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
Central government ने कहा कि ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे, अगर उन्होंने NPS का सारा लाभ रिटायरमेंट पर लिया है, तो उसे वापस करना होगा। OPS का लाभ लेने के लिए वे रिटायरमेंट पर NPS से प्राप्त धन को वापस करेंगे।
CGHS लाभार्थी इस समय दुविधा में हैं कि CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना चाहिए या नहीं। यदि आप लिंक करना चाहते हैं तो कब तक? इसलिए, मैं आपको बता दूँ कि केंद्रीय सरकार ने CGHS ID को ABHA ID से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इसकी पहली तिथि 30 अप्रैल 2024 थी, लेकिन यह तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है।
यदि आपको 80 वर्ष की उम्र में बेसिक पेंशन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलती है या 80 वर्ष में प्रवेश करते ही, तो मैं आपको बता दूँ कि वर्तमान नियम के अनुसार 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते ही आपको 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलता है।
मद्रास हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट और दिल्ली कैट ने फैसला दिया था कि पेंशनभोगी के बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी दी जाएगी जब वे 79 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं और 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं मानती है और 80 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही 20% की बढ़ोतरी देती है।