यूपी में सरकारी कर्मचारी की हो गई मौज योगी सरकार ने ओपीएस का लाभ देने की घोषणा
उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का विकल्प चुनने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें एनपीएस के तहत ब्याज सहित वापस करना होगा इस प्रक्रिया को पूरा करना महत्वपूर्ण है ताकि वह भविष्य में भी किसी प्रकार के आने वाली परेशानी से बच सके।
उत्तर प्रदेश में 50,000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है जिसकी नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले जारी किया गया था इस संबंध में 2024 में शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है इन कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक नई पेंशन योजना एनपीएस या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा।
जो कर्मचारी इस बीच सेवा निर्मित हो चुके हैं और पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो उन्हें लाभ तभी मिलेगा जब वह एनपीएस के तहत लिए गए राशि को वापस करेंगे अगर वह धनराशि वापस नहीं करते हैं तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
वैसे भी उन्होंने एनपीएस के तहत प्राप्त राशि को 8% सालाना ब्याज के साथ राजकोष में जमा करना होगा यदि कर्मचारियों ने एनपीएस खाते से धनराशि नहीं निकली है तो एनपीएस खाता बंद कर दिया जाएगा और निकासी के समय सरकारी अनुष्ठान सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा इस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा।
पेंशन स्वीकृति की आखिरी तारीख।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि के अगले दिन से पेंशन स्वीकृत की जाएगी उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्ति हुआ हो तो उनकी पेंशन 1 फरवरी 2023 से शुरू हो जाएगी।