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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने कर दिया बड़ा ऐलान, इस बैंक के धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी 

 

RBI News: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करता है और उनके लिए नियम निर्धारित करता है। आरबीआई समय-समय पर बैंकों का निरीक्षण करता है और जो भी बैंक नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द

हाल ही में RBI ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता का अभाव है। आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया है।

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा

लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के बंद होने पर, प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि के बदले डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) से रसीद प्राप्त करने का हकदार होगा। बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.53% जमाकर्ता DICGC से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

RBI का मुख्य कार्य देश की मौद्रिक नीति तय करना और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करना है। यह समय-समय पर बैंकों की जांच करती है और यदि कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई की जाती है। लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है.

RBI का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में निवेशकों और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए उचित कार्रवाई की है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।