{"vars":{"id": "115716:4831"}}

New Railway Rules: रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, 120 नहीं सिर्फ 60 दिन पहले खुलेगी रिजर्वेशन विंडो

New Railway Rules: रेलवे ने नियमों में किया बदलाव, 120 नहीं सिर्फ 60 दिन पहले खुलेगी रिजर्वेशन विंडो
 

New Railway Rules: रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे के टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि 1 नवंबर, 2024 से टिकटों के एडवांस आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। इसमें यात्रा की तिथि को शामिल नहीं किया गया है। रेलवे ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

टिकटों के एडवांस आरक्षण की अवधि में कमी का असर 31 अक्तूबर 2024 से पहले की गई बुकिंग पर भी नहीं पड़ेगा। आदेश में कहा गया है, '120 दिनों के एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (एआरपी) के तहत 31 अक्तूबर तक की सभी बुकिंग बरकरार रहेगी। 

नया नियम 1 नवंबर से होने वाली बुकिंग पर ही होगा लागू 

नियम 1 नवंबर से होने वाली बुकिंग पर ही लागू होगा।' रेलवे ने कहा कि एडवांस आरक्षण के लिए समय सीमा में कमी के बावजूद 60 दिनों के एआरपी से अधिक बुकिंग रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ताज एक्सप्रैस और गोमती एक्सप्रैस जैसी कुछ दिन की एक्सप्रैस ट्रेनों के मामले में एडवांस आरक्षण की समय सीमा बदलाव नहीं होगा।


टिकटिंग सिस्टम में 'माई ट्रांजेक्शन' नामक एक नई सुविधा भी आई है, जिसमें यूजर यात्रा की तारीख, बुकिंग की तारीख, आगामी यात्रा और पूरी यात्रा के आधार पर टिकट बुक को देख सकता है। नए यूजर इंटरफेस ने मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट में आसानी से टिकट बुकिंग करने की सुविधा प्रदान की है।