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20 किमी टोल टैक्स रहित यात्रा पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण

20 किमी टोल टैक्स रहित यात्रा पर सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण
 

राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम लागू होने के बाद 20 किलोमीटर टोल टैक्स रहित यात्रा को लेकर जो भ्रम फैला है, उसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।

मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में भी टोल टैक्स के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों को बीस किलोमीटर यात्रा की छूट दी जाती है। अभी उन्हें इस सुविधा के लिए कुछ शुल्क देकर मासिक पास बनवाना पड़ता है। भविष्य में जीएनएसएस व्यवस्था लागू होने के बाद टोल गेट नहीं होंगे, इसलिए इस सुविधा को निरंतर रखने के लिए जीएनएसएस के नियम को शामिल किया गया है। इसके तहत एक बिंदु से आने और जाने पर यदि वह दूरी 20 किलोमीटर या उससे कम होगी तो टोल टैक्स -नहीं कटेगा। सचिव ने बताया कि - इसके अलावा जीएनएसएस से उन  यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, जो कम दूरी की यात्रा करते हैं।