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हरियाणा वाले ध्यान दे! चार मंजिल घर बनाने वालों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला  

 

Haryana News : शहरी क्षेत्रों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवनों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि चौथी मंजिल का निर्माण करने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण तोड़ना होगा। इसके अलावा, सरकार ने चौथी मंजिल पर निर्माण की किसी भी बिक्री और खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में नगर नियोजन विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं.

पिछले साल पूर्व सीएम खट्टर की सरकार ने शुरुआत में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों के निर्माण को मंजूरी देने की नीति बनाई थी। फिर भी, बड़ी संख्या में वास्तुकारों ने व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी किए जहां प्रतिबंध के कार्यान्वयन से पहले चौथी मंजिल के लिए भवन योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी।

सरकार ने हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण विभाग के चेयरमैन पी.एस. राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, जिसने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिलों की समस्याओं का अध्ययन किया है और सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन बताया गया है कि कमेटी ने कई शर्तों के साथ नए सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला निर्माण की सिफारिश की है।

व्यवसाय प्रमाणपत्र एक कानूनी दस्तावेज़ है जो प्रमाणित करता है कि भवन निर्माण अनुमोदित योजना के अनुरूप है और व्यवसाय के लिए तैयार है। अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही मालिक द्वारा फ्लैट, घर का कानूनी कब्ज़ा वैध होता है। प्रतिबंध के बावजूद स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला इमारतों का निर्माण करने और ओसी जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।