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स्कूल बसें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत संचालन करें निजी स्कूल : गिरीश कुमार

स्कूल बसें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत संचालन करें निजी स्कूल : गिरीश कुमार
 
जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गिरीश कुमार ने सभी स्कूल संचालकों से अनुरोध करते हुए कहा कि वो अपनी स्कूल बसें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत ही संचालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के अवैध वाहन जैसे आॅटो रिक्शा,  ईरिक्शा व वैन इत्यादि जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन नही करते ऐसे वाहनों में अपने स्कूल के बच्चों को न ले जाएं। सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि अवैध वाहनों में आपके बच्चे सुरक्षित नही हंै। अत: बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अपने बच्चों को केवल स्कूल बस जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत संचालन करती हो में भेजें। सभी अभिभावकों से यह भी अनुरोध है कि अपने बच्चे स्कूल बस में भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन से लिखित में घोषणा पत्र लें कि जिस बस के माध्यम से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है वह बस नंबर सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन की जा रही है। उन्होंने सभी स्कूल संचालको से अनुरोध है कि वो स्कूल आरंभ होने तथा छुट्टी होने के बीच अपने सभी बसों के चालक एवं सहायक समेत सभी बसें स्कूल परिसर में खड़ा करना सुनिश्चित करें। इस कार्यालय द्वारा गठित कमेटी इस समय में आपकी बसों का निरीक्षण करेगी।